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AAP MLA अमानतुल्लाह खान को 'गिरफ्तारी' से राहत, फिर भी अदालत ने Police के सामने पेश होने के दिए आदेश

आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से मौजूद वकील से कहा कि आप केस को लेकर पूरी तरह तैयार नहीं है. आप अगली तारीख पर जिरह के लिए तैयार होकर आइए.

अमानतुल्लाह खान, दिल्ली पुलिस

Written by Satyam Kumar |Published : February 13, 2025 2:40 PM IST

AAP MLA Amanatullah Khan: आप विधायक अमानतुल्लाह खान को आज राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सरकारी कामकाज में बाधा डालने के मामले में गिरफ्तारी से बड़ी राहत दी है . कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा कि आज ही मामला सुनवाई पर लग गया है, जाहिर है आप भी केस को लेकर पूरी तरह तैयार नहीं है. आप अगली तारीख पर जिरह के लिए तैयार होकर आइए. कोर्ट ने अगली सुनवाई की अगली तारीख 24 फरवरी करते हुए कहा कि इस दरम्यान वो अमानतुल्लाह खान को गिरफ़्तारी से संरक्षण देने जा रहा है. अब अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी इस मामले में 24 फरवरी से पहले नहीं की जा सकेगी. अदालत आप विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

CCTV निगरानी में अमानतुल्लाह खान से होगी पूछताछ

अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि अमानतुल्लाह खान से जामिया नगर थाने में वहाँ पूछताछ हो, जहाँ CCTV कैमरे की निगरानी हो. कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई. 24 फरवरी तक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर रोक रहेंगी. आज शाम 5 बजे अमानतुल्लाह खान जामिया नगर थाने में पूछताछ में शामिल होंगे

वहीं, आज सुबह अदालत ने अमानतुल्लाह खान की अंग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि  जांच अधिकारी को अदालत के सामने हाजिर होने के निर्देश दिए थे. साथ ही अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत अर्जी डालने में देरी करने के चलते फटकार भी लगाया. अदालत ने सवाल पूछा कि आपने अब तक कहां थे.

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वहीं, अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि पुलिस जिस शख्श को भगोड़ा बता रही है, वो ग़लत है. उस शख्श को कोर्ट से पहले से जमानत मिल चुकी है. यहां वकील का इशारा उस शख्श (शावेज) की ओर था, जिसकी मदद करने का आरोप अमानतुल्लाह पर लगा है. वकील ने शावेज को ज़मानत देते वक्त कोर्ट की ओर से लगाई शर्तो की जानकारी दी.

वक्फ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस जारी

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े अमानतुल्ला खान की रिहाई के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर नोटिस जारी किया है. ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें पीएमएलए के तहत आवश्यक मंजूरी न होने के कारण पूरक आरोपों पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था. अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी.