AAP Party Office: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की पार्टी ऑफिस के लिए जगह की मांग पर केन्द्र सरकार को निर्देश जारी किया है. अदालत ने केन्द्र को निर्देश देते हुआ कि वे छह सप्ताह के भीतर AAP के पार्टी ऑफिस के लिए टेंपरेरी जगह की व्यवस्था करें. केन्द्र जमीन उपलब्ध नहीं होने के आधार पर केन्द्र पार्टी ऑफिस के लिए जगह देने से इंकार नहीं कर सकती है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आप की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बातें कहीं. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, आम आदमी पार्टी को वर्तमान ऑफिस की जगह 15 जून तक छोड़नी पड़ेगी. ये जगह ज्यूडिशियरी को अलॉट की गई है, जिसके मद्देनजर AAP ने दिल्ली हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की है. इन याचिकाओं में राष्ट्रीय पार्टी ऑफिस के लिए टेंपरेरी और परमानेंट जगह अलॉट करने की मांग की है.
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने आम आदमी पार्टी (AAP) की याचिका सुनी. अदालत ने केन्द्र को निर्देश दिया कि वे छह सप्ताह के भीतर 'AAP' को पार्टी ऑफिस के लिए जमीन मुहैया कराएं.
अदालत ने केन्द्र स्पष्ट निर्देश दिया कि केन्द्र जमीन उपलब्ध नहीं होने के आधार पर पार्टी ऑफिस की जगह देने से मना नहीं कर सकती है. छह सप्ताह के भीतर पार्टी ऑफिस के लिए जगह आवंटित करें.
आम आदमी पार्टी ने राजधानी में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यलय बनाने के लिए जमीन मुहैया कराने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दो याचिका दायर की हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बातें आम आदमी पार्टी की टेंपरेरी ऑफिस की मांग वाली याचिका पर कहीं. पार्टी ऑफिस के लिए परमानेंट जगह देने वाली याचिका पर अदालत 10 जुलाई को सुनवाई करेगी.
बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को वर्तमान पार्टी ऑफिस को 15 जून तक खाली करने को कहा है. आम आदमी पार्टी की वर्तमान ऑफिस, जिस जमीन पर बनी है, वह न्यायिक कार्यों के लिए आवंटित की गई है.