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दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं दी आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान को राहत, खारिज की याचिका

अमानतुल्लाखां की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि हिस्ट्री शीट खोलने का दिल्ली पुलिस का कृत्य कानून की प्रक्रिया का एक खुला दुरुपयोग है.

Written by My Lord Team |Published : January 20, 2023 5:08 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने गुरुवार को आप आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की हिस्ट्री शीट से उनका नाम हटाने की मांग वाली याचिका को किया ख़ारिज कर दिया है.

सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाखां की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि हिस्ट्री शीट खोलने का दिल्ली पुलिस का कृत्य कानून की प्रक्रिया का एक खुला दुरुपयोग है. उन्होंने आगे कहा की पुलिस नियमावली के प्रावधानों में कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता होनी चाहिए.

लेकिन याचिकाकर्ता ने दिल्ली पुलिस पे इससे सम्बंधित दस्तवेज़ मीडिया में प्रसारित करना का आरोप लगाया है जो इनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाती है और दिल्ली पुलिस के दुर्भावनापूर्ण आचरण को दर्शाता है.

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कोर्ट ने क्या कहा

कोर्ट ने अमानतुल्ला खान द्वारा की गई याचिका और दावों को खारिज कर दिया, हालांकि न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने खान को दिल्ली पुलिस को एक प्रतिवेदन दायर करने की छूट दी.

क्या है हिस्ट्री शीट

हिस्ट्रीशीट एक पुलिस की तरफ से अपराधियों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द है. यह उस अपराधी के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो कई अपराधों में लिप्त रहा हो और पुलिस ने उसके अपराधों का रिकॉर्ड थाने में दर्ज कर लिया हो.

पुलिस किस भी अपराधी की हिस्ट्री शीट खोलने से पहले उसके वर्तमान आपराधिक स्थिति की पुष्टि करती है. वर्तमान मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ 16 FIR दर्ज है और इसी कारण से उनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली गयी थी.

जब एक अपराधी एक से अधिक मामलों में दोषी साबित हो गया है या इसके अलावा वह बार-बार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो इस स्थिति में SHO की तरफ से SSP या SP को रिपोर्ट भेजी जाती है और उनके अनुमति के बाद हिस्ट्री शीट खोली जाती है.