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दिल्ली सरकार शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगों के लिए पांच प्रतिशत कोटा सुनिश्चित करें: High Court

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानून के अनुसार सीटों को आरक्षित करने को भी कहा।

Delhi High Court to Delhi Government

Written by My Lord Team |Published : July 31, 2023 4:29 PM IST

नयी दिल्ली:  दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी की सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करें जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत अनिवार्य है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानून के अनुसार सीटों को आरक्षित करने को भी कहा। अदालत ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत आरक्षित पांच प्रतिशत सीट दिव्यांगों को नहीं दे रहा है। पीठ में न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी भी शामिल थे।

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समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार अदालत ने कहा कि विश्वविद्यालय सभी पाठ्यक्रमों में दिव्यांगों को पांच प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर रहा है इसलिए इस पर आगे आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है।

पीठ ने हालांकि कहा कि दिल्ली सरकार और विश्वविद्यालय ‘‘ सुनिश्चित करे कि दिव्यांगों के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरने के लिए हर संभव कोशिश की जाये।’’