Fugitive Businessman Vijay Mallya: मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. विजय माल्या के खिलाफ यह वारंट 180 करोड़ के लोन के मामले में सीबीआई (CBI) के आवेदन पर जारी किया गया है. सीबीआई ने अदालत में एक आवेदन दायर की. आवेदन में अदालत से विजय विट्ठल माल्या के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट (Non Bailable Warrant) जारी करने की मांग की.
स्पेशल जज (CBI) एसपी नाइक निम्बालकर ने विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है.
अदालत ने कहा,
"गैर जमानती वारंट (पहले से जारी किए गए वारंट के रेफरेंस ) जिस पर कार्रवाई अभी भी लंबित है. इससे यह आशय निकलता है कि आरोपी ने कानून की प्रक्रिया से बचने की कोशिश की है और उसे भगोड़ा व आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है. परिणामत: ऐसे परिदृश्य में, आरोपी के खिलाफ समन के रूप में प्रक्रिया जारी करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा."
अदालत ने आगे कहा,
"चूंकि आरोपी विजय माल्या फरार हो गया है, उसे भगोड़ा घोषित किया गया है और अन्य मामलों में उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू निष्पादन के लिए लंबित हैं, इसलिए यह आरोपी विजय माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उसके खिलाफ ओपन एंडेड एनबीडब्ल्यू जारी करने का एक उपयुक्त मामला पाती है."
अदालत ने मामले की परिस्थिति पर विचार करने के बाद आरोपी के खिलाफ समन की जगह गैर-जमानती वारंट जारी किया.
सीबीआई ने आवेदन में बताया कि आरोपी भारत में नहीं रह रहा है और वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में रह रहा है. सीबीआई ने बताया कि विजय माल्या लगातार कानूनी प्रक्रिया से भाग रहे है. वर्तमान में वह इंग्लैंड में है. सीबीआई द्वारा आरोपी विजय माल्या के कानूनी प्रक्रिया से जानबूझकर बचने तथा उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (Fugitive Economic Offender) घोषित करने की मांग हुई है.
सीबीआई ने अदालत के सामने विजय माल्या से जुड़े घटनाक्रम को रखा,
स्पेशल जज ने परिस्थितियों पर ध्यान पर रखते हुए विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करना उपयुक्त समझा.