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केरल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुधाकरन पुलिस की अपराध शाखा के सामने पेश हुए

अदालत ने कहा था कि यदि सुधाकरन गिरफ्तार किया जाता है तो जमानत पर छोड़ा जाए.

Written by My Lord Team |Published : June 23, 2023 5:56 PM IST

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष के सुधाकरन धोखाधड़ी के एक मामले की जांच के सिलसिले में पुलिस की अपराध शाखा के सामने शुक्रवार को पेश हुए. गौरतलब है कि इस मामले में मुख्य आरोपी प्राचीन वस्तुओं का विवादास्पद कारोबारी मोनसन मावुंकल है.

पुलिस की अपराध शाखा कार्यालय के लिए रवाना होने से पहले सुधाकरन ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी अंतरात्मा साफ है और उन्होंने कुछ गलत या गैरकानूनी नहीं किया है, इसलिए उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। केपीसीसी के अध्यक्ष ने संवाददाताओं से कहा कि, ‘‘उनके पास जो सबूत हैं, सामने रखें। मैं जवाब दूंगा.’’

मैंने रिश्वत नहीं ली

सुधाकरन ने कहा, ‘‘मुझे पता है कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया. मेरी अंतरात्मा मुझसे कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है. मैंने किसी का गलत इस्तेमाल नहीं किया. मैंने किसी से रिश्वत नहीं ली. मेरे जीवन और राजनीति में मैं ऐसा नेता हूं जिसने कभी रिश्वत नहीं ली. यह राजनीतिक नैतिकता है. इसलिए, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है.’’

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गिरफ्तारी की आशंका के सवाल पर केरल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें इस तरह का कोई डर नहीं है. उन्होंने कहा, ‘‘अगर वे मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कर लें. मैं उनसे डरता नहीं हूं. मेरे पास जमानत है.’’ यहां बता दे की अदालत ने कहा था कि यदि सुधाकरन गिरफ्तार किया जाता है तो जमानत पर छोड़ा जाए.

न्यूज़ एजेंसी भाषा के अनुसार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के प्रदेश सचिव एम वी गोविंदन ने इस बीच, दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि पॉक्सो के एक मामले में सुधाकरन के खिलाफ उनके बयान एक खबर पर आधारित थे, और इसके विपरीत कोई नया सबूत आने तक वह अपने इस रुख पर कायम हैं.

उम्रकैद की सजा

गोविंदन ने भाषा को कहा, ‘‘इसकी जांच हो जाए, यही मैंने कहा था.’’ साथ ही, उन्होंने अपनी पार्टी के मुखपत्र ‘देशाभिमानी’ में छपी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए 18 जून को दावा किया था कि बलात्कार मामले में नाबालिग पीड़िता ने अपराध शाखा को बताया था कि सुधाकरन उन स्थानों में से एक पर मौजूद थे जहां मावुंकल ने उसके साथ बलात्कार किया था, और इसलिए विशेष शाखा केपीसीसी नेता से पूछताछ कर सकती है.

यह बता दे गोविंदन और उनकी पार्टी को उसी दिन कुछ घंटे बाद झटका लगा जब केरल पुलिस की अपराध शाखा ने कहा कि पीड़िता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था.

गौरतलब है कि मावुंकल को अपनी घरेलू सहायिका की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में 17 जून को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी थी.