NEET Paper Leak 2024: पटना की एक विशेष (CBI) अदालत ने सीबीआई को नीट पेपर लीक 2024 में पकड़े गए 13 आरोपियों से पूछताछ की मांग वाली सीबीआई (CBI) की याचिका खारिज कर दी है. मंगलवार के दिन सुनाए फैसले में पटना कोर्ट ने कहा कि CBI को जेल में आरोपियों से पूछताछ करने की इजाजत पहले दी गई थी.
सीबीआई की ओर से मौजूद पब्लिक प्रोसीक्यूटर (PP) ने सीबीआई का पक्ष रखा. उन्होंने सीबीआई को नीट पेपर लीक में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करने की अनुमति देने की मांग की. पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने तर्क दिया कि आगे की पूछताछ का आशय घटना से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी का पता लगाना है.
आरोपियों के वकील आयुष सिंह ने सीबीआई की मांग का विरोध किया. उन्होंने कहा कि सीबीआई पहले ही पूछताछ कर चुकी है. बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने नीट पेपर लीक मामले में बेऊर जेल में बंद 16 आरोपियों से पूछताछ की. और अब कुछ अहम जानकारी के लिए आगे की पूछताछ के लिए हिरासत की मांग की.
नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगी. इस दिन NTA को 'नीट पेपर लीक के आरोपों' पर अपना जवाब रखना है. वहीं सुप्रीम कोर्ट में लगातार नीट पेपर लीक मामले में याचिका दायर की जा रही है जिसमें याचिकाकर्ताओं ने प्रमुखता से जांच कराने की मांग, तो कुछ ने परीक्षा को रद्द करने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई से शुरू होने वाले काउंसिलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार किया है. वहीं, दोबारा से Re-NEET की परीक्षा के परिणाम भी आ चुके हैं.