कोलकाता हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच इस सप्ताह पश्चिम बंगाल में चुनावों में विदेशी नागरिकों के कैंडिंडेट के रूप में खड़े होने से जुड़ी जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई करेगी. सूत्रों के अनुसार, चीफ जस्टिस टीएस शिवगणम और जस्टिस चैताली चट्टोपाध्याय की बेंच द्वारा एक व्यक्ति, माणिक फकीर द्वारा दायर की गई पीआईएल पर सुनवाई करेगी. शख्स ने समें विदेश मंत्रालय, भारत निर्वाचन आयोग (ECI), और पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया गया है.
कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदरूनी सूत्रों IANS को बताया कि यह मामला चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष 13 मार्च को सुनवाई के लिए आएगा. पीआईएल में, याचिकाकर्ता ने यह बताया कि अतीत में विदेशी नागरिकों द्वारा ईसीआई द्वारा आयोजित राज्य विधानसभा चुनावों और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित पंचायत और ग्रामीण निकाय चुनावों में विवाद उत्पन्न हुए हैं. इसलिए, याचिकाकर्ता ने ईसीआई और पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग को जनहित याचिका में पक्षकार बनाया है.
चूंकि यह मुद्दा विदेशी नागरिकों से संबंधित है, इसलिए विदेश मंत्रालय को भी मामले में शामिल किया गया है. याचिकाकर्ता ने तर्क किया है कि चूंकि पश्चिम बंगाल अगले वर्ष में विधानसभा चुनाव होना है, चुनावों के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक निकायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी विदेशी नागरिक फर्जी पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके भारतीय नागरिकता का दावा नहीं कर सके.
उदाहरण के लिए, याचिकाकर्ता ने तृणमूल कांग्रेस की पंचायत प्रमुख लवली खातून का मामला उठाया, जो 2023 के तीन-स्तरीय पंचायत चुनावों में मालदा जिले के हरिशचंद्रपुर ब्लॉक के एक गांव पंचायत की प्रमुख बनीं. बाद में यह पता चला कि उनका असली नाम नासिया शेख है, जो बांग्लादेश की निवासी हैं और 2015 में भारत आईं थीं, और उन्होंने अपने लिए फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेज तैयार किए थे. याचिकाकर्ता ने 2021 के राज्य विधानसभा चुनावों में उत्तर 24 परगना जिले के बांगांव (दक्षिण) विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार आलो रानी सरकार का उदाहरण भी दिया, जिनकी भारतीय पहचान पर सवाल उठाए गए थे. हालांकि उन्हें बीजेपी के स्वपन मजूमदार द्वारा हराया गया, लेकिन उनके भारतीय पहचान को चुनौती देने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट में एक चुनाव याचिका दायर की गई थी. बाद में पता चला कि उनका नाम बांग्लादेश के मतदाता सूची में था.
(खबर IANS इनपुट पर आधारित है)