Advertisement

Calcutta High Court ने बंगाल ग्रामीण चुनावों को शून्य घोषित करने की मांग वाली याचिकाएँ खारिज की

अदालत ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रार्थना को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी प्रार्थना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।

Bengal High Court Decision

Written by My Lord Team |Published : July 13, 2023 11:37 AM IST

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संविधान और कानून के बुनियादी सिद्धांतों का पालन न करने के कारण 2023 के पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को शून्य घोषित किया जाए।

अदालत ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रार्थना को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी प्रार्थना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।

मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक फैसले में कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संविधान व कानून के बुनियादी सिद्धांतों का कथित तौर पर पालन न करने के कारण चुनावों को अमान्य घोषित करने की मांग करने वाली रिट याचिकाओं में मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती।

Also Read

More News

इसी तरह की राहत की मांग करने वाली दो याचिकाओं को उस पीठ ने खारिज कर दिया। पीठ में न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल थे।

समाचार एजेंसा भाषा के अनुसार पीठ ने कहा कि याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों को उच्च न्यायालय ने पहले के एक मामले में सुलझा लिया है और उच्चतम न्यायालय ने फैसले को बरकरार रखा है।

अदालत के 13 जून के आदेश में कहा गया था कि यदि किसी चुनाव पर सवाल उठाया जाना है, जिसका प्रभाव किसी भी तरह से चुनाव की कार्यवाही में बाधा डालने, बाधित करने या लंबा खींचने का हो सकता है, तो चुनाव में कार्यवाही पूरी होने तक न्यायिक उपचार को स्थगित करना पड़ता है।