मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने अपनी घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार करने के मामले में 2011 में दोषी ठहराये गये एवं फिलहाल जमानत पर रिहा बॉलीवुड अभिनेता शाइनी आहूजा (Shiney Ahuja) को 10 साल के लिए अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने की अनुमति दे दी।
न्यायमूर्ति अमित बोरकर की एकल पीठ ने कहा कि कहा कि आहूजा उन शर्तों को पूरा कर रहे हैं जो उन्हें 2011 में जमानत देते हुए लगायी गयी थीं। यहां की एक अदालत ने आहूजा को बलात्कार के मामले में सात साल की कैद की सजा सुनायी थी।
समाचार एजेंसी भाषा के हिसाब से अभिनेता ने उच्च न्यायालय में अर्जी दायर कर कहा था कि फिलहाल उनका पासपोर्ट का प्रशासन द्वारा एक साल के लिए नवीनीकरण किया जा रहा है, जिससे उन्हें कठिनाई हो रही है। न्यायमूर्ति बोरकर ने कहा कि सजा पर निलंबन की अपील के लंबित रहने के दौरान आहूजा के यात्रा दस्तावेज का छह से अधिक बार नवीनीकरण किया गया।
जून, 2009 में अभिनेता की घरेलू सहायिका ने शिकायत दर्ज करायी थी कि मुंबई स्थित अपने घर में अभिनेता ने उनके साथ बलात्कार किया था।