केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2017 के चर्चित अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में महत्वपूर्ण सबूत एक मेमोरी कार्ड को अवैध तरीके से हासिल करने के मामले की जांच नये सिरे कराने की अपील की गई थी. पीड़िता ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि वह आठ जनवरी, 2024 को एर्नाकुलम सत्र न्यायालय एवं जिला न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत तथ्य-खोज रिपोर्ट को रद्द करे और मामले की नये सिरे से जांच के आदेश दे.
केरल हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य न पाते हुए खारिज कर दिया. हालांकि, अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्यवाही की अपील कर सकती है. अपनी याचिका में पीड़िता ने दावा किया था कि उपकरण तक अवैध पहुंच के संबंध में जांच रिपोर्ट को पढ़ने मात्र से पता चलता है कि जांच करने वाले प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कभी भी निष्पक्ष, स्वतंत्र और पूर्ण जांच नहीं की.
पीड़िता ने तर्क दिया था कि रिपोर्ट को खारिज किया जाना चाहिए और आग्रह किया था कि कानून की गरिमा और कानूनी प्रणाली की पवित्रता बनाए रखने तथा उसकी निजता के अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल (SIT) द्वारा नए सिरे से जांच की जानी चाहिए.
तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री को 17 फरवरी, 2017 की रात कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था और कुछ व्यक्तियों ने जबरन उसकी कार में घुसकर दो घंटे तक कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया और बाद में एक व्यस्त इलाके में भाग गए. अभिनेत्री को ब्लैकमेल करने के लिए उन व्यक्तियों द्वारा पूरी घटना का वीडियो बनाया गया.