हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने महाकुंभ के लिए स्कूलों और कॉलेजों के अधिग्रहण से आपत्ति जताने वाली याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि इससे बोर्ड की परीक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं. अदालत ने बोर्ड सचिव और अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव से पूछा कि अगर संस्थान अधिग्रहित रहेंगे तो परीक्षाएं कैसे आयोजित की जाएंगी. अदालत ने अधिकारियों को हलफनामा के माध्यम से जबाव देने के निर्देश दिया है. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला सूबेदारगंज के महिला ग्राम इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर आया है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रशासन द्वारा बिना किसी सूचना के 48 संस्थानों का अधिग्रहण कर लिया गया, जिससे 24 फरवरी से 12 मार्च तक होने वाली परीक्षाएं प्रभावित होंगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के हाईकोर्ट ने बोर्ड के सचिव और अपर मुख्य गृह सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर जबाव देने को कहा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि अगर महाकुंभ मेले को लेकर अगर स्कूल कॉलेज अधिग्रहीत रहेंगे तो परीक्षा कैसे संचालित की जाएगी. क्या अधिकारियों ने सुचारू रूप से परीक्षा लेने के लिए किसी अन्य जगह को चयनित किया है. हाईकोर्ट ने पूछा है कि बोर्ड की परीक्षाएं आखिर कैसे संचालित होंगी, मेले के चलते परीक्षार्थियों को परेशानी न हो इसके लिए शिफ्टिंग की व्यवस्था की गई है या नहीं. हाईकोर्ट ने अधिकारियों को साफ तौर पर कहा है कि हलफनामा दाखिल नहीं होने पर दोनों अधिकारियों को 17 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा.
सूबेदारगंज के महिला ग्राम इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति की तरफ से दाखिल की गई याचिका में दावा किया गया है कि बिना नोटिस दिए महाकुंभ की फोर्स के लिए स्कूल को अधिग्रहण किया गया है. महाकुंभ के लिए 1 नवम्बर से 2 मार्च 2025 तक शहर के कुल 48 स्कूल कॉलेज अधिग्रहीत हुए है. इस बीच ही यूपी बोर्ड की परीक्षा भी होनी है, जो 24 फरवरी से 12 मार्च तक चलेगी.