रामनगर (कर्नाटक): कर्नाटक की एक अदालत ने भगोड़े स्वयंभू बाबा नित्यानंद (Swayambhu Baba Nithyananda) के दो शिष्यों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। इस संबंध में रामनगर जिला सत्र अदालत ने शिष्या शिववल्लभनेनी और जमुना रानी के खिलाफ फैसला सुनाया था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नित्यानंद के खिलाफ दर्ज बलात्कार मामले में इन्हें आरोपी नंबर तीन और छह के रूप में नामित किया गया है। यह आदेश बुधवार को पारित किया गया।
कब होगी अगली सुनवाई?
समाचार एजेंसी आईएएनएस (IANS) के अनुसार अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। बता दें कि अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) द्वारा मामले के संबंध में सभी फैसलों की पुष्टि करने के बाद आदेश जारी किया। इसने ने आरोपियों के अदालत में पेश होने में विफलता के बाद यह आदेश दिया।
जानें पूरा मामला
साल 2019 में नित्यानंद के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था, इसके बाद वह देश छोड़कर भाग गया। बताया जाता है कि नित्यानंद वर्तमान में, विदेश से ही कार्य कर रहा है और एक प्राचीन प्रबुद्ध हिंदू सभ्यता राष्ट्र की स्थापना करने का दावा करता है। नित्यानंद के खिलाफ महिलाओं का बलात्कार और बच्चों का अपहरण करने के साथ-साथ कई अन्य मामले दर्ज हैं।
उनकी शिष्या विजयप्रिया नित्यानंद ने पांच अन्य महिलाओं के साथ इस साल की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में "कैलासा" (Kailasa) का प्रतिनिधित्व किया था।