अल्पसंख्यक कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरूवार के दिन लोकसभा में वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 पेश किया है. विधेयक पेश करते वक्त किरेन रिजिजू ने कहा कि किसी भी स्पेशल लॉ को किसी दूसरे कानून क ओवरराइड/ओवररूल करने की पावर नहीं हो सकती है. बिल को सदन में रखते समय केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कानून को पारित कराने को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं. वक्फ संशोधन को सदन में पेश करते ही ही विपक्ष ने जमकर इसका विरोध किया.
वक्फ संशोधन अधिनियम करीब 40 से अधिक संशोधन करने की चर्चा है. विधेयक को लेकर चर्चा है कि ये वक्फ को जमीन अधिग्रहित करने की असीमित शक्तियों को पर रोक लगाएगी. वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, 2024 में जमीन का दावा करने पर वक्फ बोर्ड को वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा. जमीनों की पूरा ब्यौरा जिला मजिस्ट्रेट के पास देना होगा, साथ ही वक्फ की केन्द्रीय व राज्यों की कमेटी में महिलाओं, मुस्लिम इंटैलक्टुअल के लिए सीटें आरक्षित की जाने की बात है.
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बार-बार संविधान का हवाला दिया, लेकिन उन्हें बता दें कि कोई भी कानून संविधान के ऊपर नहीं हो सकता.
किरेन रिजिजू ने कहा,
हमारा देश के अंदर में कोई भी कानून, कोई भी स्पेशल लॉ नहीं हो सकता है. संविधान के ऊपर कोई कानून नहीं हो सकता है.
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने आगे कहा,
"लेकिन इसमें प्रॉब्लम देखिए, 1995 के वक्फ कानून में ऐसा प्रावधान है जो अन्य कानून को ओवरराइड कर सकता है. क्या ऐसा कानून हमारे देश में होना चाहिए. लॉ ऑफ लिमिटेशन को वक्फ कानून ने ओवरराइड कर रखा था, जिसे हम इस संशोधन बदल रहे हैं."
किरेन रिजिजू ने अपना रूख स्पष्ट करते हुए कि ये वक्त गलतियों को सुधार करने का है. विपक्ष को इस बदलाव में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए.
मौजूदा अधिनियम में लगभग 40 संशोधन प्रस्तावित हैं. मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार, यदि विधेयक लागू होता है, तो वक्फ बोर्डों द्वारा किए गए जमीनोंं पर अनिवार्य और पारदर्शी सत्यापन की आवश्यकता होगी. विवादों को दूर करने के लिए बोर्डों द्वारा दावा की गई संपत्तियों का नए सिरे से सत्यापन किया जाएगा. संशोधन का मुख्य उद्देश्य दुरुपयोग को रोकना है, जिसे वक्फ संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेटों को शामिल करके संबोधित किया जाएगा.
वक्फ बोर्ड की कमेटी में महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, जिसे संशोधन विधेयक में बदला गया है. अब महिलाएं वक्फ बोर्ड की मेंबर बनेगी. इसके अतिरिक्त, वक्फ की धारा 9 और 14 में संशोधन महिलाओं के प्रतिनिधित्व को शामिल करने के लिए वक्फ बोर्डों की संरचना और संचालन को संशोधित करेगा.