नई दिल्ली: देश के हर नागरिक को जन्म से ही कई अधिकार दिए जाते हैं और इन अधिकारों के बदले में नागरिकों को कुछ ज़िम्मेदारियां भी निभानी होती हैं, कुछ कर्तव्य करने होते हैं। एक शख्स जब 18 साल का हो जाता है तो यह माना जाता है कि वो एक 'एडल्ट' है। एक ऐसी चीज है जो अट्ठारह वर्षीय हर भारतीय का हक भी है और जिम्मेदारी भी- यह है मतदान (Voting)।
देश में जो सरकार आती है उसे इस लोकतान्त्रिक देश में जनता द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है; देश किस तरह चलेगा उसकी जिम्मेदारी देश के नागरिकों के पास है। यही वजह है कि मतदान एक अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी; मतदान करने के लिए जरूरी है कि आपका नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल हो और आपका अपना एक वोटर आईडी कार्ड हो।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह तो आपका पता होगा कि वोट देने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष होनी ही चाहिए; इसके अलावा जरूरी है कि आप भारत के नागरिक हों और इसके साथ-साथ आपका देश में एक स्थायी पता (Permanent Address) होना चाहिए।
वोटर आईडी कार्ड बनवानी की प्रक्रिया से पहले, जानें कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके लिए आपके पास जरूर होने चाहिए। वोटर आईडी कार्ड के आवेदन हेतु आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड जैसा कोई पहचान पत्र और पासपोर्ट, फोन या बिजली का बिल जैसा कोई एड्रेस प्रूफ होना चाहिए।
बता दें कि 'फॉर्म 6' (Form 6) जो आप भरेंगे, उसमें कुल चार भाग होंगे जिनमें पहला भाग आपसे आपकी निजी जानकारी मांगेगा, दूसरे हिस्से में आपको अपने पते से जुड़ी जानकारी देनी होगी, तीसरे सेक्शन में आप अपने किसी एक परिवार के सदस्य की जानकारी देते हैं जो खुद भी एक वोटर है और आखिरी पार्ट में कुछ बातों पर आपसे आपका डेक्लेरेशन मांगा जाता है।