Supreme Court order on stray dogs: सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सिनेशन (Vaccination) और बांध्याकरण (Sterlization) के बाद वापस छोड़ने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश पास कर रहे है. फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हमारा आदेश दिल्ली एनसीआर तक सीमीत नहीं, देश भर के लिए है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के पुराने आदेश में कुछ बदलाव किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्ट्रीट डॉग्स को स्टेरलाइज कर और वैक्सीन दे कर उन्हें वापस उनके इलाके में छोड़ा जाए. कोर्ट ने दो जजों की बेंच के अंतरिम आदेश में संशोधन किया है.
आज सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने स्ट्रे कुत्तों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की. इस पीठ में पीठ में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया भी शामिल हैं. पीठ ने 11 अगस्त के उस निर्देश में संशोधन किया, जिसमें टीकाकरण किए गए आवारा कुत्तों को दिल्ली-एनसीआर के आश्रय स्थलों से छोड़ने पर रोक लगाई गई थी. पीठ ने इसे बहुत कठोर बताते हुए कुत्तों के बंध्याकरण और कृमिनाशक दवा देने के बाद छोड़ने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को पारित कुछ निर्देशों पर रोक लगाने के अंतरिम अनुरोध पर यह आदेश पारित किया.
सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स पर नया दिशानिर्देश जारी किया है;
सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सभी राज्यों को पक्षकार बनाया है, जिससे यह नियम पूरे देश भर में लागू होगा. इससे पहले, बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों से जुड़ी एक नई अर्जी पर जल्द सुनवाई से इंकार किया है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट के सामने जल्द सुनवाई की मांग की. इस नई अर्जी में आवारा कुत्तों को उठाने के लिए एमसीडी के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है. अर्जी में कहा गया है कि तीन जजों की बेंच को अभी तय करना है कि आवारा कुत्तों को उठाने और शेल्टर होम में रखने के दो जजों की बेंच के आदेश को बरकरार रखा जाए या नहीं लेकिन एमसीडी ने कोर्ट के आदेश का इतंज़ार किए बिना कुत्तों को उठाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया.