Advertisement

Job For Cash मामले में अन्नाद्रमुक नेता टी बालाजी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई क्योंकि राज्य सरकार ने मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के पूर्व के निर्देश का पालन नहीं किया है.

Written by Satyam Kumar |Published : March 18, 2025 11:05 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें नौकरी के बदले नकदी घोटाला मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और अन्नाद्रमुक नेता टी. राजेंद्र बालाजी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच का निर्देश दिया गया था.

जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका सहित दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. हाई कोर्ट ने छह जनवरी को इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश देते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने इस मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के उसके पहले के निर्देश का पालन नहीं किया है.

शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार को दो सप्ताह के भीतर राज्यपाल सचिवालय को अनुवादित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा और राज्यपाल कार्यालय को लंबित मंजूरी पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया। इस बीच, पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और सीबीआई को आगे जांच करने से रोक दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने कहा कि राज्य पुलिस ने उच्च न्यायालय की टिप्पणी के विपरीत आरोपपत्र दाखिल किया है.

Also Read

More News

Topics

Supreme Court