सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए एसआईटी (SIT) के सामने 17 मार्च को 11 बजे पेश होने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर SIT को ज़रूरत हो तो मजीठिया को 18 मार्च को भी पूछताछ के लिए हाजिर होना पड़ेगा. सुनावई के दौरान पंजाब सरकार का कहना था कि मजीठिया पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे है, जबकि कोर्ट ने ज़मानत देते वक्त जांच में शामिल होने की शर्त लगाई थी. मजीठिया की ओर से उनके वकील ने दलील दी कि राजनीतिक वजहों से पूछताछ के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है. वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि कोर्ट ख़ुद वो दो तारीख तय कर दे, जिन पर उन्हें SIT के सामने पेश होना होगा.
जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि अधिकारियों को इन मुद्दों पर पूछताछ करने और जांच पूरी करने की अनुमति है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया को जब भी बुलाया जाए उन्हें उपस्थित होना होगा.
पंजाब के महाधिवक्ता, गुरमिंदर सिंह ने जमानत रद्द करने की मांग करते हुए कि मजीठिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मजीठिया को कुछ प्रश्न लिखित रूप में दिए गए थे, लेकिन उन्होंने उत्तर देने से इनकार कर दिया. सिंह ने कहा कि जब मजीठिया को बुलाया जाता है, तो वह कहते हैं कि उन्हें जमानत मिली है और उनके पास किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है.
वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बसंत, जो मजीठिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने सुझाव दिया कि अदालत आदेश में स्पष्ट करे कि वह दो दिन के लिए उपस्थित होने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि आपकी लार्डशिप निर्देश दें, मैं दो दिन के लिए उपस्थित रहूंगा. कृपया इसे उन पर न छोड़ें क्योंकि इसका राजनीतिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है और मुझे अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है.
कोर्ट ने मजीठिया को 17 मार्च को सुबह 11 बजे पटियाला में SIT मुख्यालय में पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने का आदेश दिया है. वहीं, मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी.