Motor Vehicle Act: सड़क पर चलते समय बहुत तेजी से एक गाड़ी आपके बगल से गुजरती है, तो अमूमन आदमी का ध्यान उस गाड़ी के पीछे लगे सफेद रंग की मेटल प्लेट पर जाती है. कभी-कभी आपको ये प्लेट अलग या फैंसी तरीके से भी लिखा प्लेट होता है. सफेद मेटल की इस प्लेट पर गाड़ी का लाइसेंस नंबर लिखा होता हैं. वाहन के लाइसेंस को ही नंबर प्लेट कहा जाता है. वहीं, नंबर प्लेट के कानून के बारे में आम लोग कम ही जानते हैं. यही वजह है, चालान होने पर अक्सर लोग परेशान होते हैं. इतना ही नहीं ट्रैफिक पुलिस से उलझ पड़ते हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी है… क्या कार या बाइक पर हिंदी में लिखा नंबर प्लेट लगा सकते हैं? क्या नंबर प्लेट पर लाल या नीली पट्टी लगाना या इस पट्टी पर नाम लिखना गलत है? आइये जानते हैं इस विशेष लेख में...
भारत में नंबर प्लेट को लेकर खास प्रावधान है. मोटर व्हेकिल अधिनियम (एमवी एक्ट, 1989) के नियम 50 और 51, नंबर प्लेट से जुड़े प्रावधानों के बारे में बताते हैं. नियमों के अनुसार, देश में वाहन मालिकों को इन बातों का ध्यान रखना होगा:
नोएडा के रहने वाले राम नायक ने अपनी कार में हिंदी में नंबर प्लेट लगा रखी है. उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस कई बार चालानी कार्रवाई कर चुकी है. इसके बाद भी उन्होंने जब नई बाइक खरीदी तो उसमें भी हिंदी में नंबर लिखवाया. इस वजह से ट्रैफिक पुलिस उन्हें आए दिन रोक लेती है.
राम का कहना है,
"हिंदुस्तान में रहने के बावजूद हिंदी में लिखा नंबर प्लेट नहीं लगा सकते क्या?"
इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट वकील विनीत जिंदल से बात की. विनीत ने कहा,
“कार या बाइक पर हिंदी में लिखा नंबर प्लेट नहीं लगा सकते. मोटर व्हीकल एक्ट,1988 के तहत सिर्फ अंग्रेजी में ही लिखा नंबर प्लेट लगा सकते हैं. हिंदी के अंकों के लिए एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है.”
आगे कहा,
“वैसे भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हर वाहनों के लिए जरूरी हो गई है. वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर के कुछ मानक भी तय किए गए हैं. जिसमें नंबर की डिजाइन और उनके आकार शामिल हैं. इस नियम के तहत गाड़ी में लगी नंबर प्लेट न ही हिंदी में लिखा होना चाहिए न ही डिजाईन फॉन्ट इस्तेमाल हो और न ही किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में नंबर और शब्द लिखे हों. इसलिए बेहतर है कि गाड़ी पर नंबर प्लेट केवल अंग्रेजी में ही लगवाएं.”
सवाल: क्या नंबर प्लेट पर लाल पट्टी लगाना या इस पट्टी पर नाम लिखना गलत है?
उन्होंने जवाब दिया,
“मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नंबर प्लेट पर लाल या नीली पट्टी लगाना या इस पट्टी पर नाम लिखना गलत है. अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी गाड़ी का चालान कट सकता है.”