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Wrestlers' Sexual Harassment Case: FIR रद्द करने की याचिका पर त्वरित सुनवाई की मांग, बृज भूषण सिंह की याचिका पर Delhi HC ने पुलिस से मांगा जवाब

Delhi HC ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृज भूषण सिंह की याचिका पर पुलिस और पहलवानों से जवाब मांगा है. सिंह ने अपनी याचिका में कई महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध वाली उनकी अर्जी पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया है.

दिल्ली हाईकोर्ट में हाजिर होते बृज भूषण सिंह (पिक क्रेडिटANI)

Written by My Lord Team |Published : October 18, 2024 3:53 PM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृज भूषण सिंह की उस याचिका पर शुक्रवार को शहर की पुलिस और पहलवानों से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने कई महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध वाली उनकी अर्जी पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया है. बृज भूषण सिंह ने 13 जनवरी, 2025 को सूचीबद्ध मुख्य याचिका पर इस आधार पर पहले सुनवाई करने का अनुरोध किया है कि निचली अदालत में मामला अभियोजन साक्ष्य दायर करने के चरण में है और याचिका जब तक उच्च न्यायालय के समक्ष आएगी, तब तक अधिकतर गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके होंगे.

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने याचिका पर दिल्ली पुलिस और पहलवानों को नोटिस जारी किया, जिसमें सिंह ने उच्च न्यायालय से यह भी आग्रह किया है कि निचली अदालत को उनकी लंबित याचिका के निपटारे तक आपराधिक मामले में आगे नहीं बढ़ने का निर्देश दिया जाए.  उच्च न्यायालय ने पुलिस और पहलवानों से याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले को 16 दिसंबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान सिंह की तरफ से पेश वकील राजीव मोहन ने दलील दी कि एक विशेष अदालत होने के नाते निचली अदालत मामले पर साप्ताहिक आधार पर सुनवाई कर रही है और पीड़ितों में से एक का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है. निचली अदालत में सुनवाई पर रोक का आग्रह करते हुए याचिका में कहा गया है कि अगर मुकदमा जारी रहेगा, तो इससे सिंह को पूर्वाग्रह और मानसिक पीड़ा होगी, जिन्होंने प्राथमिकी रद्द किए जाने के गुण-दोष के आधार पर एक मजबूत मामला होने का दावा किया था. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और पूर्व सांसद सिंह पर कई महिला पहलवानों ने पिछले साल यौन शोषण का आरोप लगाया था. पहलवान सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच की मांग को लेकर कई महीनों तक धरने पर भी बैठे थे. मई 2023 में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.

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