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सरकारी डॉक्टर पर लगे बलात्कार के आरोप को मध्य प्रदेश HC ने क्यों खारिज किया? जानें वजह

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता और डॉक्टर के बीच 10 साल से अधिक समय से संबंध थे और डॉक्टर के खिलाफ बलात्कार का मामला इसलिए दर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि डॉक्टर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया है.

Written by Satyam Kumar |Published : July 8, 2024 6:56 PM IST

Quahed FIR Against Govt Doctor: हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी डॉक्टर के खिलाफ बलात्कार के दर्ज एफआईआर को खारिज करने आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता और डॉक्टर के बीच 10 साल से अधिक समय से संबंध थे और डॉक्टर के खिलाफ बलात्कार का मामला इसलिए दर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि डॉक्टर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया है. डॉक्टर ने FIR रद्द करने को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी,

सरकारी डॉक्टर के खिलाफ रद्द होगा FIR

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉक्टर के खिलाफ दर्ज हुए बलात्कार के मुकदमे को रद्द करने का आदेश दिया है.

न्यायाधीश ने आदेश में कहा,

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"यह स्पष्ट है कि 2010 में जब पहली बार घटना हुई थी, तो महिला को एफआईआर दर्ज करने का कारण मिला, क्योंकि उसके अनुसार, याचिकाकर्ता ने उसके विरोध के बावजूद शादी के बहाने शारीरिक संबंध बनाए और यह संबंध 2020 तक जारी रहा. हालांकि, उसके द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई और जब याचिकाकर्ता ने शादी करने से इनकार कर दिया, तब ही 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई."

न्यायधीश ने आगे कहा,

"सहमति को तथ्य की गलतफहमी के तहत प्राप्त सहमति नहीं माना जा सकता है क्योंकि पक्षों के बीच संबंध 10 साल की लंबी अवधि तक मौजूद थे, लेकिन महिला को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि याचिकाकर्ता लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसका शोषण कर रहा था."

अदालत ने उक्त टिप्पणी कर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ बलात्कार के मामले को रद्द किया है.

क्या है मामला?

कटनी जिले के सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर के खिलाफ 26 नवंबर, 2021 को महिला थाने, कटनी में पुलिस को लिखित शिकायत किए जाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए.

महिला ने शिकायत में कहा है कि वे दोनों एक दूसरे को पिछले 11 सालों से जानते हैं. महिला ने कहा है कि जब याचिकाकर्ता स्कूल में पढ़ रहा था, तब वह कक्षा 11 में पढ़ती थी. गर्मी की छुट्टियों में याचिकाकर्ता अपने गांव आता था और उससे मिलता था. दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. याचिकाकर्ता ने उसे शादी का प्रस्ताव भी दिया और आश्वासन भी दिया और पढ़ाई जारी रखने को कहा. इसी तरह जून 2010 में वह गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव आया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. यह संबंध 2020 तक जारी रहा. इसके बाद जब वह कटनी के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के पद पर तैनात था, तो वह अक्सर महिला को अस्पताल परिसर में आवंटित अपने घर में बुलाता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, लेकिन बाद में उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया.

इसके बाद महिला ने अपने पिता को इसकी जानकारी दी और रिपोर्ट दर्ज कराई.