Advertisement

Yes Bank के फाउंडर राणा कपूर पर लिखी गई किताब की बिक्री पर दिल्ली कोर्ट ने लगाई रोक, जानिए कारण

Yes Bank के को-फाउंडर पर लिखी गई किताब की बिक्री पर तीस हजारी कोर्ट ने रोक लगाया है.

तीस हजारी कोर्ट ने किताब की बिक्री पर रोक के आदेश में कहा कि पाठकों की नजर में वादी की प्रतिष्ठा एक बार बदनाम हो जाने के बाद, यदि वादी इस मामले में अंततः सफल हो जाता है, तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता है,

Written by Satyam Kumar |Published : July 14, 2024 5:36 PM IST

Yes Man The Untold Story Of Rana Kapoor: दिल्ली की एक अदालत ने यस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर के बारे में एक किताब की बिक्री और वितरण पर रोक लगाया है. तीस हजारी कोर्ट के जज नरेश कुमार लाका यस बैंक के सह-संस्थापक कपूर द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें पुस्तक 'यस मैन: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर' के प्रकाशन पर अनिवार्य निषेधाज्ञा (Mandatory Injunction) की मांग की गई थी.

कपूर ने तर्क दिया कि संबंधित पुस्तक में विभिन्न मानहानिकारक टिप्पणियों का उल्लेख है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं. उनकी याचिका में कहा गया है कि मीडिया ट्रायल से जांच एजेंसी की निष्पक्ष जांच में बाधा नहीं आनी चाहिए और किसी भी तरह से आरोपी के बचाव के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि यह न्याय का उपहास होगा.

जवाब में, प्रतिवादी-प्रकाशक ने तर्क दिया कि संविधान का अनुच्छेद 19 एक लेख या पुस्तक प्रकाशित करने का अधिकार देता है पुस्तक की विषय-वस्तु का आकलन करने के बाद, न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि वादी कपूर ने बिना किसी सत्य तथ्य के आधार पर प्रकाशक और लेखक के विरुद्ध अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया है.

Also Read

More News

न्यायालय ने कहा,

सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में रहेगा क्योंकि पाठकों की नज़र में वादी की प्रतिष्ठा एक बार बदनाम हो जाने के बाद, यदि वादी इस मामले में अंततः सफल हो जाता है, तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता है, जबकि प्रतिवादी को केवल मौद्रिक हानि होगी जो वादी की प्रतिष्ठा से अधिक नहीं होगी.

न्यायालय ने अपने किताब Yes Man: The Untold Story Of Rana Kapoor की बिक्री पर रोक लगाई है.

असल मामला क्या है? 

सीबीआई ने यस बैंक द्वारा दिए गए कथित संदिग्ध ऋणों और इसके सह-प्रवर्तक राणा कपूर और वधावन बंधुओं के बीच लेन-देन के संबंध में मामला दर्ज किया था. जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि अप्रैल और जून 2018 के बीच यस बैंक द्वारा डीएचएफएल के अल्पकालिक गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था. कथित तौर पर, राणा कपूर को यस बैंक द्वारा डीएचएफएल कंपनी, जिसका स्वामित्व कपिल वाधवान और धीरज वाधवान के पास था और इसकी समूह कंपनियों को दिए गए फर्जी ऋणों पर रिश्वत मिली थी और कपूर द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए उस रिश्वत की रकम का दुरुपयोग किया गया था.