त्योहारों के इस मौसम हर नौकरी-पेशा वाले लोग अपने गांव घर जाने की चाह रखते हैं, खासकर बिहार के लोग छठ पूजा में घर हर हाल में पहुंचना चाहते हैं और इसके लिए वे पहले से ही टिकट कटवा के रख लेते हैं. दुर्भाग्यवश किसी अन्य कारण से वे अपने नहीं जा पाते हैं, तो उनके सामने टिकट कैंसिल करने के ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं होता.
टिकट कैंसिल करने को लेकर आईआरसीटीसी (IRCTC) ने कुछ नियम बनाए हैं. मोटे तौर पर इसे IRCTC का रिफंड रूल के नाम से जाना जाता है. टिकट कैंसिलेशन को लेकर कंफर्म टिकट और वेटिंग टिकट में अलग-अलग नियम है.
अगर आपने टिकट बुक की, लेकिन वह ट्रेन खुलने तक कंफर्म नहीं होता है, या आपने अपना टिकट 48 घंटे से पहले कैंसिल किया है तो रेलवे कुछ फी काटकर आपका पैसा लौटा देगा. वेटिंग टिकट कैंसिल करने पर भी आपको IRCTC 60 रूपये+जीएसटी काटकर पैसा वापस लौटा देगी. वहीं, ये फी एसी फर्स्ट /एग्जीक्यूटिव क्लास (240 रूपये+ जीएसटी), फर्स्ट क्लास/ एसी 2 टायर (200 रूपये+ जीएसटी), स्लीपर (200रूपये + जीएसटी) और सेकेंड क्लास (60 रूपये) होगी.
लेकिन अगर कंफर्म या RAC कंफर्म टिकट कैंसिल की है तो रेलवे ट्रेन खुलने के समय के अनुसार फी चार्ज करेगा. जैसे,
RAC फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन यानि आपको ट्रेन में सफर करने के लिए आधी सीट मिल जाएगी. अगर आपकी RAC टिकट कंफर्म नहीं होती है तो ट्रेन खुलने के आधे के पहले तक आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 60 रूपये + जीएसटी काटकर रेलवे आपका पैसा लौटा देगी. वहीं, अगर आधे घंटे से भी कम समय बचा है तब आपने RAC कैंसिल की तो रिफंड आपको वापस नहीं मिलेगा. इसके साथ अगर आपका RAC कंफर्म है तो सारे नियम कंफर्म टिकट वाले ही लागू होंगे.