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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को भेजा अवमानना नोटिस, उपनल कर्मचारियों के वेतन से जीएसटी काटने का मामला

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यूपीएनएल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियम बनाने, उनके वेतन से जीएसटी कटौती बंद करने और न्यूनतम वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.

उत्तराखंड हाईकोर्ट

Written by Satyam Kumar |Updated : November 20, 2024 9:43 AM IST

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) कर्मचारी संघ के हित में दिए गए अपने पूर्व आदेश का पालन न करने पर मंगलवार को मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है. जस्टिस आलोक कुमार वर्मा ने राज्य सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को नोटिस जारी किया तथा उन्हें इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 दिसंबर तय की है.

वेतन से जीएसटी काटने का मामला

उपनल कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियम बनाने का आदेश दिया था. उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उनके वेतन से जीएसटी न वसूलने तथा उन्हें न्यूनतम वेतन का भुगतान करने के निर्देश भी दिए थे. राज्य सरकार ने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी लेकिन शीर्ष अदालत ने भी उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था.

(खबर PTI इनपुट से है)

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