नई दिल्ली/प्रयागराज:उमेश पाल (Umesh Pal) की किडनैपिंग के 17 साल पुराने केस में माफिया अतीक अहमद (Atique Ahmed) को दोषी करार देते हुए प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया को उम्रकैद की सजा दी है. इस मामले में अतीक सहित 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. वहीं उसके भाई अशरफ (Ashraf) सहित 7 को दोषमुक्त करार दिया गया है.
अतीक अहमद को 2006 में BSP विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में मंगलवार सुबह 12.30 बजे प्रयागराज की एमपी एमएलए अदालत में पेश किया गया. अतीक के खिलाफ 100 से अधिक आपराधिक केस दर्ज हैं, लेकिन आजतक कभी उसे किसी भी मामले में सजा नहीं सुनाई गई. यह पहला केस में जिसमें उसे सजा सुनाई गई है. मामला 2006 में दर्ज होने के बाद करीब 17 साल बाद फैसला सुनाया गया है.
माफिया अतीक अहमद के ऊपर 1985 से अब तक 100 से अधिक मामले दर्ज हैं. 50 मामले अलग-अलग कोर्ट में विचाराधीन हैं, जबकि 12 मामलों में वह बरी हो चुका है.
अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक अशरफ के नाम पर 53 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से एक में वह बरी हो चुका है जबकि अन्य कोर्ट में विचारधीन हैं.
प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद दिवंगत उमेश की मां ने अपहरण केस में अतीक को आजीवन कारावास की सजा पर संतुष्टी जताई है लेकिन हत्या के मामले में भी आरोपी को सजा सुनाने की मांग की है.
दिवंगत उमेश की मां ने कहा कि अपहरण की तरह ही हत्याकांड के मामले पर भी अदालत फैसला करे और अतीक को फांसी हो. उमेश की पत्नी ने कहा कि जज ने जो फैसला किया है उससे हम संतुष्ट हैं. लेकिन ये तो अपहरण का मामला है. लेकिन मैं अब सीएम योगी से निवेदन करूंगी मेरे पति के हत्या के मामले में भी न्याय दिया जाए. इस मामले में जो भी आरोपी है, वह चाहे अतीक हो या अशरफ या उसका लड़का.... जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक इनका आतंक चलता रहेगा.