इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसदों और विधायकों के अपराधिक मामलों पर फैसला लिया है. उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ अदालतों को आदेश दिया कि वे जल्द से जल्द प्रदेश के सांसद-विधायक के खिलाफ चल रहे अपराधिक मामलों का निपटारा करें. उच्च न्यायालय ने सांसद-विधायक के खिलाफ लंबित मामलों की लिस्ट भी मांगी है. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला स्वतः कायम जनहित याचिका पर आया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस एमके गुप्ता और जस्टिस समित गोपाल की डिविजन बेंच ने एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अंबेडकरनगर, अयोध्या, गाजीपुर, सोनभद्र और लखनऊ के माननीयों के वर्षो पुराने लंबित मामलों से नाराजगी जताते हुए प्रदेशभर के सभी एमपी एमएलए कोर्ट को निर्देश दिया है कि वे एमपी एमएलए के खिलाफ चल रहे अपराधिक मामलों का जल्द-से-जल्द निपटाया करें. हाईकोर्ट ने विधायक-सांसद से जुड़े लंबित मामलों की स्टेट्स रिपोर्ट भी तलब की है.
अब 10 दिसंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी.