त्रिपुरा हाईकोर्ट (Tripura High Court) ने कमालपुर सिविल जज विश्वतोष धर (Biswatosh Dhar) का ट्रांसफर किया है. उन्हें हाईकोर्ट में रिपोर्ट करने को कहा गया है. साथ ही मामले की जांच तक कार्यभार देने की प्रतीक्षा सूची (Waiting List) में रखा गया है. यह फैसला हाई कोर्ट के महापंजीयक (Registrar General) विश्वजीत पांडे द्वारा सोमवार को जारी एक अधिसूचना (Notification) में दिया गया है. सिविल जज (Civil Judge) पर रेप पीड़िता ने यौन शोषण के आरोप लगाए है. पीड़िता ने कहा है कि सिविल जज ने बयान दर्ज करने के बहाने अपने चेम्बर में उससे दुर्व्यवहार किया है.
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कमालपुर सिविल जज (Kamalpur Civil Judge) का ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं. त्रिपुरा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर यह आदेश दिया. इस आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल के हस्ताक्षर हैं. नोटिस में कमालपुर सिविल जज को हाईकोर्ट में रिपोर्ट करने को कहा गया है. साथ ही भविष्य की पोस्टिंग के लिए के अनिवार्य प्रतीक्षा सूची में रखा गया है.
विश्वतोष धर, सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कमालपुर, धलाई जिले को मिले प्रभार को मधुमिता विश्वास, उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कमालपुर, धुलाई जिला को अगले आदेश जारी करने तक दिया गया है.
सिविल जज पर लगे आरोपों की जांच के लिए त्रि-सदस्यीय जजों की टीम घोषित की गई हैं. टीम मामले से जुड़े तथ्यों की खोज और जांच करेगी. यह टीम धलाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम सरकार के नेतृत्व में काम करेगी.
रेप पीड़िता ने सिविल जज पर आरोप लगाए. पीड़िता ने बयान दिया. सिविल जज ने अपने चेम्बर में पीड़िता का बयान दर्ज करने के दौरान उसके साथ दुर्व्यवहार किया. पीड़िता का कहना था कि बयान दर्ज करने के दौरान सिविल जज ने पीड़िता को गलत तरीके से छुआ था.