Morality Law: अफगानिस्तान में लागू होगा नया नैतिकता कानून, तलिबान ने की घोषणा, जानें मुस्लिम महिलाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा
तलिबान ने 114 पन्नों का अधिकारिक राजपत्र जारी कर नया नैतिकता कानून लागू किया है, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सख्त नियम बताए गए हैं. New Morality Law में अफगान महिलाओं को अपने पूरे शरीर और चेहरे को ढंकना अनिवार्य तौर पर ढ़कना पडे़गा, सार्वजनिक जगह पर महिलाओं के आवाज़ उठाने पर रोक लगाया गया है. साथ ही असंबंधित पुरुषों और महिलाओं के बीच बातचीत को प्रतिबंधित किया गया है. वहीं पुरुषों को दाढ़ी बढ़ाने, पश्चिमी शैली के बाल कटाने से बचने के निर्देश दिए गए हैं. उल्लंघन करने पर मोरल पुलिस द्वारा दंड दिया जा सकता है.
Written by Satyam Kumar|Updated : September 3, 2024 2:26 PM IST
Morality Law In Afghanistan: अफगानिस्तान में तलिबान शासन है. तलिबानी शासन अपने कायदे-कानून के पक्के दिखाई पड़ते हैं. जब से अमेरिका गया है तब से वे अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज है. इस शासन में आए दिन मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ न कुछ नियम-कायदे लागू किए जाते रहते हैं, अब इसी श्रृंखला में तलिबान ने एक नया नैतिकता कानून लागू करने की घोषणा की है जिसमें महिलाओं को घर से बाहर जाने पर कड़ी पांबदी रहेगी. उन्हें अपना चेहरा-शरीर पूरी तरह से ढ़क कर रखना पड़ेगा आदि-आदि. आइये जानते हैं कि तलिबान ने नए नैतिकता कानून में किन बातों पर फोकस किया है और मुस्लिम महिलाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा...
तलिबान के नए नैतिकता कानून में और क्या प्रावधान हैं?
दी हिन्दू की रिपोर्ट के मुताबिक, नैतिकता कानून सार्वजनिक जगहों पर कैसे पेश आना चाहिए, किस तरह का पहनावा-परिधान होना चाहिए, नमाज में शामिल होने व मोरल पुलिस को क्या अधिकार है, इन सब बातों की चर्चा की गई है. कानून को 114 पन्नों के अधिकारिक गजेट में प्रकाशित किया गया है, जिसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं...
नया नैतिकता कानून महिलाओं को सार्वजनिक जगह पर अपनी आवाज उठाने (ऊंची आवाज या चिल्लाने) से रोकता है और अगर वे अपने घर से बाहर जाती है तो उन्हें अपने पूरे शरीर और चेहरे को ढकने पड़ेगा, इसका पालन करना'अनिवार्य' है.
महिलाओं की आवाज - गायन, गान, या उच्चारण - को अवर या अंतरंंगी माना जाता है और कानून इसे गाने व सुनने पर रोक लगाता है.
कानून में पुरुषों के व्यवहार और पहनावे को लेकर भी निर्देश दिया गया है. पुरूषों को शॉर्ट्स व नेकटाई पहनने की मनाही है. साथ ही उन्हें अपनी दाढ़ी को पूरी तरह ट्रिम करने व क्लीन शेव नहीं करने है. पुरुषों को दाढ़ी रखना पडे़गा व उनके पश्चिमी शैली में बाल कटवाने पर रोक है.
कानून में नमाज में उपस्थित रहने को लेकर भी नियम बनाए गए है. साथ ही घरों में साथ ही जीवित लोगों की तस्वीरें रखने, समलैंगिकता, सार्वजनिक जगहों पर संगीत बजाने पर रोक है. साथ ही गैर-मुस्लिम त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है.
तमाम खेल और मनोरंजन के रूप, यहाँ तक कि मार्बल्स या अखरोट के साथ खेले जाने वाले पारंपरिक बच्चों के खेलों को, जुआ बतीकर, प्रतिबंधित किया गया है.
मोरल पुलिस, जिन्हें मुह्तसिब कहा जाता है, को विवेकाधीन दंड प्रदान करने की अनुमति है, जिसमें तीन दिनों तक की कैद शामिल है.
मुस्लिम महिलाओं को पब्लिक में बोलने की मनाही, सर से लेकर पांव तक ढ़क कर होगा रखना, तलिबानी शासन का नया नैतिकता कानून
तालिबान के एक बड़े नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने अफगान अधिकारियों को महिलाओं के अधिकारों को कम करने और इस्लामी के कठोर नियमों को स्थापित करने वाला एक व्यापक नैतिकता कानून बनाने का आदेश दिया है. फरयाब प्रांत के सूचना एवं संस्कृति विभाग ने बताया कि डॉ. अखुंदजादा ने नागरिक और सैन्य अधिकारियों से समाज में सद्गुण को बढ़ावा देने के कानून को लागू करने का आग्रह किया.
अधिकारियों ने व्यवहार और जीवनशैली को निर्धारित करने वाले अनुच्छेद 35 को और कठोर बनाने की घोषणा की है, जिसके तहत महिलाओं के चेहरे, शरीर और घर के बाहर 'ढकना' शामिल है, वहीं घर से बाहर आवाज करने की मनाही है.