Swati Maliwal Case: राजनीतिक गतिविधियां किस तरह से पलटी खाती है और कैसे हालात सामने खड़ी हो जाए, ये दिल्ली की राजनीति से समझ सकते हैं. एक ओर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संजोयक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी पीए बिभव कुमार, तो दूसरी तरफ 'आप' की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Rajya Sabha MP Swati Maliwal). हालिया घटनाक्रम पर नजर डालें तो अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (पीए) बिभव कुमार (Arvind Kejriwal's PA Vibhav Kumar) को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पीए बिभव कुमार के खिलाफ आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस में 'हाथापाई' करने के आरोप लगाए हैं. शिकायत पर सुनवाई के बाद बिभव कुमार को दिल्ली कोर्ट ने पांच दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा है. दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में अदालत को सूचित किया कि आरोपी ने घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज मिटा दी है, साथ ही आरोपी के 'आईफोन' को फॉर्मेट करवाया, जिससे फोन की पूरी डेटा डिलीट हो चुकी है.
दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में, जज गौरव दयाल ने मामले को सुना. एडिशनल पब्लिक प्रोसीक्यूटर (APP) अतुल श्रीवास्तव की ने दिल्ली पुलिस का पक्ष रखा. वहीं एडवोकेट राजीव मोहन और शादान फरासत ने बिभव कुमार का पक्ष रखा.
पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने पीए बिभव कुमार को सात दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेजने की मांग की. हालांकि कोर्ट ने मांग में संशोधन करते हुए पांच दिनों की कस्टडी दी है.
अदालत ने कहा,
[caption id="attachment_24651" align="alignnone" width="300"]"जांच के दौरान जेई द्वारा जांच अधिकारी को उपलब्ध कराए गए पेन-ड्राइव में वीडियो फुटेज न मिलना और आरोपी द्वारा मोबाइल फोन को फॉर्मेट करवाना बहुत कुछ कहता है."
तीस हजारी कोर्ट में, एडवोकेट राजीव मोहन और शादान फरासत ने बिभव कुमार की ओर से मौजूद रहें. दोनों वकीलों ने ही अंतरिम जमानत भी फाइल की थी लेकिन सुनवाई होने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. जिससे अंतरिम जमानत याचिका निरर्थक हो गई.
अब बिभव कुमार को राहत पाने के लिए अदालत के सामने रेगुलर बेल के लिए याचिका दायर करनी होगी.
जी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार 13 मई को AAP की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के नाम से दिल्ली पुलिस को कॉल किया जाता है. स्वाति मालीवाल पुलिस को बताती हैं कि दिल्ली के CM हाउस में उनके साथ मारपीट की गई है. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो स्वाति नहीं मिलीं. प्रोटोकाल के तहत दिल्ली पुलिस सीएम हाउस के अंदर नहीं जा सकती है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल स्टाफ ने उनके साथ कथित रूप से हाथापाई की. हालांकि, स्वाति उस दिन दिल्ली पुलिस को किसी तरह की लिखित शिकायत नहीं देती हैं.
तीस हजारी कोर्ट के फैसले के बाद, पीए बिभव कुमार पांच दिनों तक दिल्ली पुलिस की कस्टडी में रहेंगे.