नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक अमेरिकी नागरिक को भारत में छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, इस शख्स पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने केंद्र और सीबीआई (CBI) को आदेश दिया है कि उन्हें वो सब कदम उठाने होंगे जिससे यह देखा जाए कि ये शख्स छह महीने तक की अपनी कैद की सजा भारत में ही पूरी करे।
सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदमी को, जो 2004 से अमेरिका में रह रहा है, छह महीनों की जेल की सजा सुनाई है। इस सजा के पीछे की वजह 'आपत्तिजनक आचरण' (Contumacious Conduct) बताया है।
न्यायाधीश एसके कुल (Justice SK Kaul) और न्यायाधीश एएस ओका (Justice AS Oka) की पीठ ने यह फैसला सुनाया कि इस शख्स के 'आप त्तिजनक आचरण' चलते इसे न सिर्फ 25 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा बल्कि सिविल और क्रिमिनल कन्टेम्प्ट की वजह से छह महीने सलाखों के पीछे भी बिताने होंगे।
यह भी कहा जा रहा है कि अगर निर्धारित समय में इस शख्स ने जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया, तो इसे दो महीने की जेल की सजा और काटनी पड़ेगी।
आपको बता दें कि एक महिला ने याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि इस शख्स ने 2007 में उनसे शादी की थी और फिर उसी की गलतियों और 'उल्लंघन' (Breaches) की वजह से उन्हें अपने 12 साल के बेटे की कस्टडी से हाथ धोना पड़ा था!
कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से यह कहा गया था कि उनका बेटा जब तक दसवीं पास नहीं कर लेता, तब तक अजमेर में ही रहेगा और उसके बाद इसे इसके पिता के साथ यूएस में शिफ्ट कर दिया जाएगा।
यह कहा गया था कि जब तक वो यहां भारत में पढ़ाई कर रहा है, तब तक हर साल वो अपने पिता के साथ 1 जून से 30 जून तक कनाडा और अमेरिका जाएगा। पिछले साल जून में यह शख्स उसे कनाडा तो ले गया लेकिन वापस नहीं लेकर आया। कोर्ट ने शख्स को यह आदेश दिया कि वो बच्चे को वापस भारत लेकर आए और जब उसने ऐसा नहीं किया तो अब उसे कड़ी सजा दी गई है।