Contempt Of Court Against DDA: दिल्ली दक्षिणी रिज वन क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के खिलाफ अवमानना का मामला दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने पुलिस द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ की ने इस मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि पुलिस याचिकाकर्ताओं के संबंध में पूछताछ कर रही है और यहां तक कि उनके बैंक खातों के बारे में विवरण भी मांगा है.
पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए कहा, हम इस पर गौर करेंगे.
दिल्ली स्थित एनजीओ न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी सहित याचिकाकर्ताओं ने रिज क्षेत्र में डीडीए द्वारा पेड़ों की कटाई से संबंधित शीर्ष अदालत में मामला दायर किया था।
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली निवासी बिंदु कपूरिया, एनजीओ और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि डीडीए को अनुमति देने से इनकार करने वाले शीर्ष अदालत के 4 मार्च के आदेश के बावजूद पेड़ काटे गए और पेड़ों को काटे जाने के तथ्य को अदालत से छिपाया गया.
मई में, शीर्ष अदालत ने इस साल फरवरी में शीर्ष अदालत के आदेशों का उल्लंघन करके दिल्ली के रिज एरिया में 1100 पेड़ो की कटाई के लिए डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाषिश पांडा के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा शुरू किया था. जून में पीठ ने कहा था कि डीडीए के अध्यक्ष के रूप में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पेड़ों की कटाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और संबंधित स्थल का दौरा भी किया था. इसके बाद इसने डीडीए के उपाध्यक्ष को यह बताने का निर्देश दिया था कि क्या एलजी के दौरे का कोई रिकॉर्ड है.