नई दिल्ली: Supreme Court ने देश में चुनाव कराने के लिए केन्द्रीय चुनाव आयोग द्वारा खरीदी जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने केन्द्रीय चुनाव आयोग द्वारा खरीदी जाने वाली EVM की खरीद के मामले को को संविधान के अनुच्छेद 32 के दायरे से बाहर बताया है.
सीजेआई की पीठ ने कहा कि यह यह मामला मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने के अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 32 के दायरे में नहीं आता है.
याचिकाकर्ता ने याचिका में आरोप लगाया है कि केन्द्रीय चुनाव आयोग ने चुनावों के लिए जितने ईवीएम की खरीद दर्शायी है, उतनी EVM नहीं खरीदी गयी है और इसकी खरीद में बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है, जिसकी जांच की जानी चाहिए.
CJI डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बेशक चुनाव की लागत अधिक है लेकिन यह वह कीमत है जो लोकतंत्र के लिए चुकानी पड़ती है.
पीठ ने कहा कि "चुनाव की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन लोकतंत्र के लिए आप यही कीमत चुकाते हैं. अब हम यह नहीं पूछ सकते कि आपने ईवीएम पर इतना खर्च कैसे किया.