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'GRAP-4 के प्रतिबंधों को लागू करने में देरी क्यों? अब बिना इजाजत लिए सरकार पाबंदियां ना हटाएं', बढ़ते AQI पर SC का निर्देश

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा वायु गुणवत्ता में गिरावट के बीच GRAP-3 प्रतिबंधों को लागू करने में देरी करने पर भी नाराजगी जाहिर की है.

सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण पर लगे प्रतिबंध को हटाने से किया इंकार

Written by Satyam Kumar |Published : November 18, 2024 1:36 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बदतर होते एयर क्वालिटी इंडेक्स पर उचित कदम उठाने में देरी करने को लेकर दिल्ली सरकार से नाराजगी जाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया कि जब एयर क्वालिटी पहले ही 300 से 400 के बीच पहुंच गई थी, तो GRAP-3 की पाबंदियां लागू करने में तीन दिन की देरी क्यों की गई. दिल्ली सरकार ने आज से GRAP -4 लागू किया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पहले ही ग्रेडेड तीन की पाबंदियां लागू करने की स्थिति बन चुकी थी, ऐसे में आपने इसे लागू करने में देरी क्यों की? अब तो स्थिति ग्रेप-फोर लागू करने की स्थिति हो गई है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह की अपील पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिन्होंने बदतर होती एयर क्वालिटी की रोकथाम को लेकर निर्देश देने की मांग की थी.

GRAP-4 लागू, लेकिन दिल्ली सरकार ने क्यों की देरी?

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के खतरनाक स्तर पर पहुंच जाने के बाद भी चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) के चौथे चरण के तहत उठाए जाने वाले निवारक उपायों के क्रियान्वयन में देरी हुई है.

दिल्ली सरकार के वकील ने मामले की सुनवाई की शुरुआत में पीठ से कहा कि ग्रैप का चौथा चरण सोमवार से लागू कर दिया गया है और भारी वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

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पीठ ने कहा,

‘‘जैसे ही एक्यूआई 300 से 400 के बीच पहुंचता है, तो चौथा चरण लागू करना पड़ता है. आप ग्रैप के चौथे चरण को लागू करने में देरी करके इन मामलों में जोखिम कैसे उठा सकते हैं.’’

अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि अदालत जानना चाहती है कि उसने प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं.

पीठ ने कहा,

"यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से नीचे चला जाता है, तब भी हम चौथे चरण के तहत उठाए जाने वाले निवारक उपायों में ढील नहीं आने देंगे. चौथा चरण तब तक लागू रहेगा, जब तक अदालत इसमें ढील की अनुमति नहीं देता."

पीठ ने कहा कि वह दिन के कामकाज के अंत में मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगी.

क्या है GRAP-4 का नियम?

ग्रेडेड रिस्पांश एक्शन प्लान (GRAP) दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है. इस एक्शन प्लान के तहत सरकार चार तरह की पाबंदिया लगाती है.  GRAP-4 एयर क्वालिटी 450 से ऊपर AQI होने पर गंभीर प्लान लागू किया जाता है.

(खबर PTI इनपुट पर आधारित है)