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लोकसभा चुनाव को लेकर CA की परीक्षा टालने की हुई थी मांग, SC ने फैसला सुनाया तो छात्रों को पसीने छूट गए

CA की परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार किया है.

Written by My Lord Team |Published : April 30, 2024 6:26 PM IST

देश भर में सीए (Chartered Accountant) की परीक्षा 2 मई से शुरू होकर 17 मई तक होने वाली है. इस दौरान लोकसभा चुनाव का भी होना है. छात्रों ने CA की कुछ परीक्षाओं की डेट आगे बढ़ाने की मांग की. छात्रों ने लोकसभा चुनाव का हवाला दिया. बताया कि 8 मई और 14 मई को होनेवाली परीक्षा को आगे के लिए बढ़ा दिया जाए क्योंकि 6 और 13 मई को कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं. सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की एक नहीं सुनी. छात्रों को बताते हुए कहा कि हमने परिस्थितियों की जांच कर ली है. और परीक्षा स्थगित करने से कुछ छात्रों के साथ गंभीर अन्याय हो सकता है. बता दें कि ऐसी ही मांग वाली एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी खारिज की है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले को सुना. बेंच ने छात्रों को स्पष्ट किया कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीए) ने चुनाव की तारीख पर परीक्षा तय नहीं की है.

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि परीक्षाओं की तिथि निर्धारण एक नीतिगत निर्णय से जुड़ा है. हमनें मतदान के अधिकार के महत्व को भी ध्यान में रखा है. साथ ही जब राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा में 4 लाख से अधिक छात्रों ने नामांकन किया है. ऐसे में कोई राहत एक गंभीर पूर्वाग्रह से जुड़ा मामला होगा.

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Delhi HC ने भी किया था खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी तर्ज पर की गई एक अन्य याचिका की मांग को मानने से इंकार कर दिया. दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्रों की मांग पर आश्चर्य व्यक्त की. वहीं याचिका को 'निरर्थक' करार दिया था.

आईसीए की तरफ से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने परीक्षा की तारीख तय करने में पूरी सावधानी बरती है. इस बात का ख्याल भी रखा है कि परीक्षा की तारीख चुनाव के दिन ना पड़े.