नई दिल्ली: मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने यह आदेश दिया है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (National Disaster Response Force) को आवंटित जमीन पर बस झुग्गी बस्ती को हटाया जाएगा, इसे हटाने पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं...
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूज एजेंसी एएनआई (ANI) के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश प्रियंका गांधी कैम्प (Priyanka Gandhi Camp) के निवासियों के लिए था जो वसंत विहार इलाके में एक स्लम क्लस्टर है। यह जमीन दरअसल राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रीया बाल (NDRF) को आवंटित है, उन्हें यह जमीन डीडीए द्वारा 2020 में दी गई थी।
एनडीआरएफ इस जमीन पर अपने मुख्यालय का निर्माण करने जा रहा है और उनकी ओर से एएसजी चेतन शर्मा (ASG Chetan Sharma) का यह कहना है कि उनके लिए इस जमीन पर मुख्यालय का निर्माण करना बहुत जरूरी है, यह मामला सुरक्षा का है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनका मकसद झुग्गी के निवासियों को बेघर करना नहीं है।
दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायधीश तुषार राव गेडेला (Justice Tushar Rao Gedela) का यह कहना है कि 19 मई, 2023 की डेट पर जारी किये डेमोलिशन के नोटिस में इस कार्य के लिए 2 जून, 2023 की तारीख निश्चित की गई है, अब इस तारीख को आगे बढ़ाया जा रहा है।
जस्टिस गेडेला का यह कहना है कि न वो इस डेमोलिशन को न ही रोक रहे हैं और न ही इसे स्थगित कर रहे हैं, सिर्फ इसकी तारीख को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के हिसाब से अब यह डेमोलिशन 15 जून, 2023 को होगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस डेमोलिशन को रोका तो नहीं है लेकिन उन्होंने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (Delhi Urban Shelter Improvement Board- DUSIB) से कहा है कि वो निवासियों की पुनर्वास को लेकर दायर की गई याचिका पर ध्यान दें और फिलहाल उन्हें एक अस्थायी आश्रय में शिफ्ट करें।
बता दें कि प्रियंका गांधी कैम्प में रहने वाले 69 परिवारों ने हाईकोर्ट में याचिका जारी की थी; वो 19 मई, 2023 के डेमोलिशन ऑर्डर को चुनती दे रहे थे।