Shraddha Walker Murder Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी आफताब पूनावाला की याचिका मंजूर करते हुए आठ घंटे के लिए एकांत कारावास से अलग रखने की मांग को मंजूरी दी है. उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी दिए हैं. आरोपी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कर एकांत कारावास में राहत देने की मांग की. उसने याचिका में बताया कि सुरक्षा कारणों के चलते जेल उसे एकांत कारावास में रखा गया है. उसे भी अन्य कैदियों की आठ घंटे के लिए जेल परिसर में बाहर आने दिया जाए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरी की मांग
आफताब पूनावाला ने हैबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका कर एकांत कारावास से बाहर निकालने रखने की मांग की थी. जस्टिस सुरेश कुमार कैत और गिरिश कठपलिया की बेंच ने ने आरोपी की मांग को सुना. जेल अधिकारियों को उचित निर्देश देते हुए कहा. आरोपी को जेल नियमों के अनुसार एकांत कारावास से बाहर रखें. ऐसा दिन के उजाले में आठ घंटे के लिए करें. रात के समय उन्हें दोबारा से बंद करके रखें.
याचिका में कहा. जेल अधिकारी सुरक्षा और हमलों से बचाने के लिए तकरीबन 22 घंटों तक एकांत कारावास में रखतें हैं. उसके साथी कैदियों को आठ घंटे के लिए बाहर रखा जाता है. वहीं, उसे केवल सुबह और शाम में एक-एक घंटे के लिए बाहर आने दिया जाता है. वह मार्च, 2023 से एकांत कारावास में है. जेल में उसका आचरण सही है. उसने अब तक कोई गलती नहीं की है.
कैदी ने उक्त मांग उचित पाते हुए कोर्ट ने राहत दिया. बता दें कि आफताब के साथ जेल में मारपीट की घटना हो चुकी है. जिसके चलते उन्हें एकांत कारावास में रखा जा रहा था.
ये है मामला
आफताब पूनावाला पर महरौली इलाके में 18 मई 2022 को अपनी लिव-इन पार्टनर की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है. कथित गला घोंटने के बाद उसने कथित तौर पर मृतक के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए थे.
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार घटना वाले दिन श्रद्धा अपने दोस्त से मिलने गई थी. दोस्त से मिलने जाने से नाराज होकर आफताब ने गुस्से में उसकी हत्या की.
आफताब ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के साथ दरिंदगी की हदें पार की थी. हत्या के बाद आफताब ने शव के करीब 35 टुकड़े किए गए थे. उसने श्रद्धा के टुकड़ों को फ्रिज में रखा था और फिर महीनों तक उन टुकड़ों को अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगाया.
मामले का खुलासा श्रद्धा के पिता विकास वाल्कर द्वारा 6 अक्टूबर 2022 को मुंबई पुलिस में गुमशुदगी की FIR दर्ज कराने के बाद हुआ. उसकी तलाश में मुंबई पुलिस 9 नवंबर 2022 के दिल्ली आने पर मामला आगे बढा. 10 नवंबर 2022 को इस मामले में तरपुर इलाके में वॉल्कर के नहीं मिलने पर महरौली थाने में एक और FIR दर्ज की गई.
मामले की तह तक जाने पर दिल्ली पुलिस को आरोपी आफताब पूनावाला से इस हत्या का खुलासा हुआ.