Sandeshkhali Violence: बुधवार (10 अप्रैल 2024) के दिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखाली हिंसा की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है. केस मिलने के बाद सीबीआई टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर लगे आरोपों की जांच करेगी. टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न , जबरदस्ती जमीन हथियाने के आरोप लगे हैं. बता दें कि सीबीआई पहले से ही कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद शाहजहां शेख के घर गई ईडी पर हुए हमले की जांच कर रही थी.
कलकत्ता हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की डिवीजन बेंच ने इस मामले को सुना. बेंच ने आरोपों की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय की अगुवाई में जांच समिति बनाने की मांग को खारिज करते हुए मामले को सीबीआई को सौंप दिया है. टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर अनुसूचित जाति की महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जबरदस्ती से उनके जमीन हथियाने के मामले में त्वरित कार्रवाई की जानी आवश्यक है. बेंच ने शाहजहां शेख पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच के विषय को भी उठाया.
बेंच ने कहा,
"इसलिए न्यायालय की यह राय है कि न्याय और निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि विभिन्न शिकायतों और आरोपों पर शीघ्र विचार करने के लिए निष्पक्ष जांच की जानी आवश्यक है. "
बेंच ने राज्य को भी निर्देश दिया कि वे न्यायालय के आदेश के बाद से जांच में एजेंसी का पूरा सहयोग करेगी.
बेंच ने कहा,
"राज्य को मामले की जांच के लिए हमारे द्वारा नियुक्त की जाने वाली उक्त एजेंसी को आवश्यक सहायता प्रदान करनी होगी."
बेंच ने हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में जांच समिति नियुक्त करने से बेहतर इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया है, जो पहले से ही शाहजहां शेख से जुड़े एक मामले की जांच कर रही है. बेंच ने सीबीआई को शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखने के निर्देश भी दिए हैं. साथ ही शिकायत दर्ज करने के लिए एक खास पोर्टल/ ई-मेल बनाने को कहा है.