School Jobs For Cash Scam: कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 24000 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द किया है. नियुक्ति रद्द करने के साथ-साथ न्यायालय ने इन शिक्षकों को मिले वेतन को लौटाने के भी निर्देश दिए हैं. उच्च न्यायालय ने इन नियुक्तियों को अवैध बताया. बता दें कि 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) के माध्यम से साल 2016 में हुई थी. चुनावी मौसम में हाईकोर्ट के इस फैसले से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है. साथ ही नियुक्ति रद्द होने से शिक्षकों के भविष्य पर भी प्रश्न-चिंह लग गए है.
जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की बेंच ने इस मामले को सुना. बेंच ने भर्ती को अवैध बताते हुए उसे रद्द किया, साथ ही शिक्षकों को मिले वेतन को लौटाने के आदेश दिए है.
बेंच ने कहा,
"उक्त उम्मीदवारों को चार सप्ताह के भीतर वेतन वापस करने दें. ये राशि वे जिला मजिस्ट्रेट को जमा करेंगे."
बेंच ने पाया कि इस नियुक्ति में प्रश्न-पत्र की जांच को लेकर स्कूल सर्विस आयोग के पास कोई स्पष्ट जबाव नहीं है. बेंच ने इस भर्ती को दोबारा से करने के निर्देश दिए हैं. बेंच ने सीबीआई को भर्ती में हुए घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं.
साल, 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) के माध्यम से इन 24,000 शिक्षकों की भर्ती हुई. इन शिक्षकों की भर्ती प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों के लिए हुई थी. परीक्षा में कुल 23 लाख छात्र शामिल हुए, जिन्होंने कमीशन पर आरोप लगाया कि उन्होंने गलत उत्तर के आधार पर ये नियुक्ति की है. इस भर्ती पर आरोप लगा कि प्रश्न-पत्र गलत तरीके से चेक किया गया है. स्कूल भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य सहित कई नेता इस घोटाले में संलिप्तता के चलते जेल में बंद हैं.