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PM Modi Degree Row: संजय सिंह की फिर बढ़ी मुश्किलें! सुप्रीम कोर्ट ने समन पर रोक लगाने से किया इंकार, जानें क्या है मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने से जुड़े मामले में आप नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ जारी हुए समन पर रोक लगाने से मना किया है. सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह की समन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की है.

Written by My Lord Team |Published : April 8, 2024 4:48 PM IST

Summons Against Sanjay Singh: आप नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शराब नीति घोटाले केस में भले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली हो, लेकिन पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने को लेकर जारी हुए समन पर रोक लगाने से मना किया है. संजय सिंह के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया है. ये समन गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दर्ज कराए गए अवमानना केस में जारी हुआ है. बता दें कि संजय सिंह ने भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एकेडमिक डिग्री की वैधता पर सवाल उठाए थे. इसी मामले में संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में समन को खारिज करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है.

समन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की डिवीजन बेंच ने संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई की. संजय सिंह ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन पर रोक लगाने की मांग की थी.

बेंच ने कहा,

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"यह बचाव का मामला है. शिकायत के चरण में केवल प्रथम दृष्टया मामले की आवश्यकता है. आपके पास अपना अवसर होगा. शिकायत पढ़ें,"

बेंच ने आगे कहा,

"हम इच्छुक नहीं हैं. क्षमा करें,"

ऐसा कहकर सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका खारिज की. सुप्रीम कोर्ट से पहले, गुजरात हाईकोर्ट ने भी संजय सिंह की याचिका को खारिज किया था. मामले में संजय सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन और अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे. वहीं, गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से सॉलिसीटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता मौजूद रहें. सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी को पक्ष रखने से मना करते हुए कहा, इस मामले के लिए केवल एक काउंसलर काफी है.

बेंच ने कहा,

"हम दो वकीलों को अनुमति नहीं देंगे... और जहां तक आपराधिक कानून का सवाल है तो वह (जॉन) बेहतर स्थिति में हैं."

क्या है मामला?

मार्च, 2023 में, जब गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, कि पीएमओ को आरटीआई के तहत प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाने की जरूरत नही है. इसके बाद ही गुजरात विश्वविद्यालय ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह के खिलाफ अवमानना का मामला का दर्ज कराया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री के सवाल उठाते हुए कहा था कि, गुजरात एवं दिल्ली विश्वविद्यालय पीएम मोदी की सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे हैं. इसका अर्थ है कि वे डिग्री फेक व बोगस है. संजय सिंह ने भी पीएम की डिग्री को फेक बताया था.

इसी मामले में ट्रायल कोर्ट ने दोनों 'आप नेताओं' को समन जारी किया है. अब संजय सिंह ने इसी समन को गुजरात हाईकोर्ट के खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. अवमानना केस के समन के मामले में संजय सिंह को सर्वोच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली है.