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संभल जामा मस्जिद सुप्रीम कोर्ट लाइव हियरिंग, ASI सर्वे पर रोक लगाने से जुड़ी है मस्जिद कमेटी की याचिका, CJI की पीठ कर रही सुनवाई

संभल जामा मस्जिद कमेटी की ASI सर्वे के खिलाफ सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई कर रही है. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने आइटम नंबर 35 के तौर पर सूचीबद्ध किया है.

Sambhal Masjid Survey का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, CJI की अगुवाई वाली बेंच आज करेगी सुनवाई

Written by Satyam Kumar |Published : November 29, 2024 12:25 PM IST

संभल जामा मस्जिद में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने और ASI सर्वे को सार्वजनिक होने से रोकने को लेकर मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका को आइटम नंबर 35 के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है, जिस पर सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई कर रही है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 29 नवंबर की अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ शाही जामा मस्जिद, संभल की प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने वाली है. याचिका में कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के खुलासा करने पर रोक लगाने की मांग की गई है.

संभल जामा मस्जिद कमेटी ने क्या किया है दावा?

याचिका में सिविल जज द्वारा पारित 19 नवंबर के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है.

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याचिका में कहा गया,

‘‘जिस जल्दबाजी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई और एक दिन के भीतर ही सर्वेक्षण किया गया तथा अचानक मात्र छह घंटे के नोटिस पर दूसरा सर्वेक्षण किया गया, उससे व्यापक सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ तथा इससे देश के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताने-बाने को खतरा है.’’

संभल में 19 नवंबर से तनाव व्याप्त है, जब अदालत के आदेश पर शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था, क्योंकि दावा किया गया था कि इस स्थल पर पहले हरिहर मंदिर था. याचिका में जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से सर्वे के फैसले पर दोनों पक्षों को सुने बिना किसी फैसले पर ना पहुंचने का अनुरोध किया है. याचिका में सर्वे के रिपोर्ट को प्रकाशित होने पर रोक लगाने की मांग भी की गई है.

  • मस्जिद के सर्वे के आदेश देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगे (सर्वे के आधार पर आगे कोई कार्रवाई न हो).
  • अभी इस जगह पर यथास्थिति कायम रखी जाए.
  • सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद कवर में रखा जाए.
  • सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करे कि ऐसे मामलो में सभी पक्षो को सुने बिना ऐसा सर्वे का कोई आदेश न जारी करे. कानूनी राहत के विकल्प आजमाने का मौका दिए बगैर सर्वे के आदेश लागू न हो.

बता दें कि संभल में 24 नवंबर को हिंसा भड़क उठी जब प्रदर्शनकारी मस्जिद के पास एकत्र हुए और सुरक्षाकर्मियों से भिड़ गए. हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. मामले में पुलिस की ओर से 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है.

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