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BBC Documentary Row: रोहिणी कोर्ट में 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई टली, 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

 दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने मंगलवार को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' मामले से संबंधित मामले को 18 दिसंबर, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया है.

जिला अदालत रोहिणी

Written by Satyam Kumar |Updated : August 27, 2024 9:01 PM IST

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने मंगलवार को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' मामले से संबंधित मामले को 18 दिसंबर, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया है. अदालत पीएम मोदी पर आधारित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के रिलीज पर रोक लगाने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है.

रोहिणी कोर्ट में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) रुचिका सिंगला ने याचिकाकर्ता के साथ प्रक्रिया दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और मामले को 18 दिसंबर, 2024 को सूचीबद्ध किया. कोर्ट ने अप्रैल में बीबीसी को उसके यूके पते पर एक नया समन जारी किया था। यह मामला डॉक्यूमेंट्री "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" पर प्रतिबंध से संबंधित है।

29 अप्रैल को, कोर्ट ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) को उसके यूके पते पर एक नया समन जारी किया है.

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एडीजे सिंगला ने 29 अप्रैल को कहा,

"हालांकि, प्रतिवादी नंबर 1 को जारी समन वापस नहीं मिला है. आज से 7 दिनों के भीतर प्रोसेसिंग फीस (पीएफ) दाखिल करने के 7 जुलाई, 2023 के आदेश के अनुपालन में इसे यूके के पते पर नए सिरे से जारी किया जाएगा."

इससे पहले, जुलाई 2023 में हेग कन्वेंशन के अनुसार समन जारी किए गए थे. अदालत ने नोट किया कि विकिमीडिया फाउंडेशन और इंटरनेट आर्काइव को समन मिल गए हैं.

वादी के वकील ने ट्रैकिंग रिपोर्ट रिकॉर्ड में रखी, जिसके अनुसार 23 मार्च, 2024 को एबीसी लीगल सर्विस को समन भेजा गया है. अदालत पीएम मोदी पर आधारित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के रिलीज पर रोक लगाने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है.

बीबीसी के वकील ने कहा था कि बीबीसी एक विदेशी संस्था है और हेग कन्वेंशन के अनुसार सेवा दी जानी चाहिए. वकील ने यह भी प्रस्तुत किया था कि वादी ने यूके में स्थित एक संस्था के अलग-अलग ईमेल का इस्तेमाल किया है. अन्य प्रतिवादी विकिपीडिया फाउंडेशन और इंटरनेट आर्काइव ने भी बीबीसी के वकील की दलीलों को अपनाया था.

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) और विकिमीडिया फाउंडेशन ने न्यायालय के समक्ष अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाया था. उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें हेग कन्वेंशन के अनुसार उचित रूप से सेवा नहीं दी गई है क्योंकि वे विदेशी संस्थाएं हैं.

न्यायालय ने 3 मई को बिनय कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका पर इन तीनों संगठनों को सम्मन जारी किया था. बीबीसी और विकिमीडिया फाउंडेशन के वकील विरोध में उपस्थित हुए थे और उन्होंने प्रस्तुत किया था कि उन्हें उचित रूप से सेवा नहीं दी गई है. वकीलों ने न्यायालय में याचिका की प्रति स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था.

याचिकाकर्ता बिनय कुमार सिंह ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह प्रतिवादियों को उनके एजेंटों आदि सहित दो पार्ट वाली डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला "भारत: मोदी क्वेश्चन" या वादी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के बारे में किसी भी अन्य अपमानजनक सामग्री को विकिमीडिया और इंटरनेट आर्काइव या किसी अन्य ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से रोकने के लिए आदेश पारित करे.

उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में प्रकाशित अपमानजनक और अपमानजनक सामग्री के लिए वादी के साथ-साथ आरएसएस और वीएचपी से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है.

याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों से डॉक्यूमेंट्री के कारण हुई कथित मानहानि के लिए 10 लाख रुपये का हर्जाना भी मांगा है क्योंकि वह आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी से भी जुड़ा हुआ है.

याचिका में कहा गया,

"इसके अलावा, भाजपा, आरएसएस वीएचपी आदि के खिलाफ कई अन्य अंतहीन आरोप हैं और दावा किया गया है कि हिंसा के दौरान कम से कम 2000 लोगों की हत्या की गई, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम थे और उक्त हिंसा चरमपंथी हिंदू राष्ट्रवादी समूहों द्वारा आयोजित की गई थी,"

यह भी आरोप लगाया गया है कि बीबीसी ने दावों की प्रामाणिकता की पुष्टि किए बिना निराधार अफवाहों को बढ़ावा दिया.

"इसके अलावा, इसमें लगाए गए आरोप कई धार्मिक समुदायों, विशेष रूप से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं. इसलिए, उक्त तथ्य पर विचार करते हुए, केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 के दौरान पूरी ईमानदारी से न्यायोचित निर्णय लिया है.

रोहिणी कोर्ट अब इस मामले को 18 दिसंबर के दिन सुनेगी.