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Rape-Murder Case: नाबालिग की बलात्कार-हत्या मामले में अदालत ने आरोपी को सुनाई मौत की सजा, कहा-घटना दुर्लभतम मामलों में से एक

सिलीगुड़ी कोर्ट ने 2023 में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी एमडी अब्बास को मौत की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनीता मेहरोत्रा माथुर ने अब्बास को दोषी पाते हुए POCSO अधिनियम की धारा 302 और 6 के तहत मौत की सजा सुनाई है.

Written by Satyam Kumar |Published : September 8, 2024 1:04 PM IST

Rape-Murder Case: सिलीगुड़ी की एक अदालत ने शनिवार को 2023 में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या मामले में एक दोषी को मौत की सजा सुनाई है. अदालत ने रिकार्ड पर रखे गए  सबूतों के आधार पर इस घटना को दुर्लभतम मामलों में से एक माना है, जिसके बाद आरोपी को मौत की सजा सुनाई है.

रेप-मर्डर मामले में आरोपी को मौत की सजा, घटना को दुर्लभतम मामलों में एक माना

एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को एमडी अब्बास को 2023 में नाबालिग के साथ बेरहमी से बलात्कार और हत्या के 13 महीने के भीतर मौत की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनीता मेहरोत्रा माथुर 33 गवाहों और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है.

एएनआई से बात करते हुए, विशेष लोक अभियोजक बिवास चटर्जी ने कहा कि पिछली बार, हमने मौत की सजा की दलील दी थी क्योंकि अन्य धाराओं के अलावा जिन तीन धाराओं पर सजा साबित हुई थी, उनमें अधिकतम सजा का प्रावधान है. इसलिए पिछले दिन मैंने इस बिंदु पर डेढ़ घंटे की सुनवाई की और इस मामले को दुर्लभतम मामलों में से एक के रूप में पेश करने की कोशिश की. बिवास चटर्जी ने कहा कि मौत की सजा दो धाराओं में सुनाई गई - एक धारा 302 है, जो हत्या से संबंधित है और दूसरी POCSO अधिनियम की धारा 6 है.

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पूरा मामला क्या है?

यह घटना 21 अगस्त, 2023 को हुई थी, जब सिलीगुड़ी के माटीगारा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक सुनसान इलाके में स्कूल जा रही नाबालिग लड़की के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। माटीगारा पुलिस ने जांच शुरू की और अपराध के छह घंटे के भीतर एमडी अब्बास को गिरफ्तार कर लिया था.