सुप्रीम कोर्ट मलयालम फिल्म अभिनेता सिद्दीकी की उस याचिका की सुनवाई 30 सितंबर को करेगा, जिसमें उन्होंने बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत देने से केरल उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी है (Siddique seeks Anticipatory Bail From Supreme Court). एक्टर के खिलाफ बलात्कार और धमकी देने का आरोप लगाते हुए एक महिला अभिनेत्री ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई है.
शीर्ष अदालत की की वेबसाइट के अनुसार, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ सिद्दीकी की याचिका पर सुनवाई करेगी अभिनेता ने अधिवक्ता रंजीता रोहतगी के माध्यम से उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है.
केरल हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में 24 सितंबर को सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अपराध की उचित जांच के लिए उन्हें (अभिनेता को) हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है.
अदालत ने कहा था कि सिद्दीकी ने अपने बचाव में घटना से पूरी तरह इंका किया है, इसलिए उनका पौरुष परीक्षण (Potency Test) अभी नहीं हुआ है और इस बात की उचित आशंका है कि वह गवाहों को डरा सकते हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए उन्हें राहत देने के लिए "अदालत की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करना उचित नहीं होगा. हालांकि, हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि आदेश में उसके द्वारा की गई टिप्पणियों को मामले के गुण-दोष की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा.
उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अग्रिम जमानत याचिका में उन्होंने दावा किया था कि शिकायतकर्ता एक थिएटर में 2016 में यौन दुर्व्यवहार और मौखिक यौन प्रस्ताव के निराधार और झूठे दावे पिछले पांच वर्षों से लगातार कर रही हैं. सिद्दीकी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध दर्ज किए गया है,