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रांची हिंसा: Jharkhand High Court ने मांगी जांच रिपोर्ट, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक सशरीर पेश हुए

पिछले साल 10 जून को पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा के दो निलंबित प्रवक्ताओं द्वारा की गई तथाकथित टिप्पणियों को लेकर पिछले साल रांची में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में दो लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमे कई सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे.

Jharkhand High Court

Written by My Lord Team |Published : May 18, 2023 11:03 AM IST

रांची: पिछले वर्ष जून में हुई झारखंड की राजधानी रांची में हिंसा को लेकर उच्च न्यायालय ने पुलिस प्रशासन से अबतक की जांच रिपोर्ट मांगी है.अदालत ने सरकार को मामले में दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया. आपको बता दें कि इसी मामले में अदालत के आदेशानुसार स्वयं गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक बुधवार को सशरीर पेश हुए.

न्यूज़ एजेंसी भाषा के अनुसार, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ के समक्ष निर्देश के अनुपालन में राज्य के गृह सचिव वंदना दादेल और पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह को स्वयं उपस्थित होना पड़ा.

पीठ ने निर्देश दिया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी के विवरण को हलफनामे के साथ पीठ के समक्ष पेश किया जाये.

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पिछले साल 10 जून को पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा के दो निलंबित प्रवक्ताओं द्वारा की गई तथाकथित टिप्पणियों को लेकर पिछले साल रांची में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में दो लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमे कई सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे.

बुधवार को यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने पंकज यादव द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिये.

भाषा के अनुसार, झारखण्ड उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को हलफनामे के जरिए मामले में की गई जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया. पीठ ने निर्देश दिया कि हलफनामे में पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी के विवरण को उजागर किया जाना चाहिए.