दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य को आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत कथित धोखाधड़ी के लिए तलब किया है. जिला अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने अपने दावे को साबित करने में सफल रहा है, रिकॉर्ड पर रखी सामग्री देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उसे गरम धरम ढ़ाबे के फ्रैंचाइजी के नाम पर बहलाया गया था. बता दें कि पटियाला कोर्ट का ये आदेश व्यवसायी सुशील कुमार द्वारा दायर की गई शिकायत पर आया है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्हें धर्मेंद्र के नाम का उपयोग करके गरम धरम ढाबा फ्रैंचाइज में निवेश करने के लिए गुमराह किया गया था. निवेश करने के बाद, आरोपियों ने उनसे संपर्क करना बंद कर दिया और कथित तौर पर उन्हें धमकाया गया है.
पटियाला कोर्ट में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने दिल्ली के व्यवसायी सुशील कुमार की शिकायत के आधार पर समन जारी किया, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें गरम धरम ढ़ाबे के फ्रैंचाइज़ में निवेश करने के लिए गुमराह किया गया था. जज ने 5 दिसंबर को जारी किए गए समन आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत प्रारंभिक रूप से यह संकेत देते हैं कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता को अपने सामान्य इरादे के तहत प्रेरित किया. समन आदेश में जज ने कहा कि आरोपियों का इरादा शिकायतकर्ता को धोखा देना था, इसमें आरोपियों के खिलाफ उचित सबूत मौजूद हैं. समन आदेश 5 दिसंबर को पारित किया गया था. अदालत ने मामले की सुनवाई को 20 फरवरी, 2025 के लिए स्थगित किया है.
अदालत ने आरोपी व्यक्तियों, खास तौर पर धरम सिंह देओल और दो अन्य को आईपीसी की धारा 420 और 120बी के साथ धारा 34 के तहत अपराधों के लिए तलब करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, दूसरे और तीसरे आरोपी को आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए तलब किया गया है।