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ओलंपियन सुशील कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, जूनियर कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या मामले में मिली जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को सागर धनखड़ हत्या मामले में जमानत दी है.

Sushil Kumar, Delhi Police

Written by Satyam Kumar |Published : March 4, 2025 6:03 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को मंगलवार को जमानत दे दी है. जस्टिस संजीव नरूला की पीठ के द्वारा पारित जमानत आदेश के अनुसार, हत्या के आरोपी पहलवान को 50,000 रुपये का जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने होंगे. सुशील कुमार पर अन्य लोगों के साथ मिलकर 4 मई, 2021 को शहर के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में हरियाणा के रोहतक निवासी पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन धनखड़ और उनके दो दोस्तों सोनू और अमित कुमार पर कथित तौर पर संपत्ति विवाद को लेकर हमला करने का आरोप है. वह 2 जून, 2021 से न्यायिक हिरासत में है. सुशील कुमार को इससे पहले अपने पिता का अंतिम संस्कार करने और अपने फटे लिगामेंट की सर्जरी कराने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी. सुशील कुमार ने 2008 बीजिंग ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक और 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता था.

गिरफ्तारी से बचने के लिए हुए थे फरार

सुशील कुमार और उसके साथियों द्वारा हमला किए जाने के बाद धनखड़ की मौत हो गई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, उसकी मौत मस्तिष्क क्षति के कारण हुई थी. धनखड़ की मौत के बाद 18 दिनों तक फरार रहने के बाद सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, कुमार 18 दिनों तक चले इस खेल के दौरान पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा की यात्रा कर चुका था. आखिरकार उसे दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया गया, जब वह कुछ नकदी लेने आया था और एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी से स्कूटी भी उधार ली थी.

चार्जशीट में हत्या के सरगना

गिरफ्तारी के बाद सुशील कुमार को रेलवे की नौकरी से भी निलंबित कर दिया गया था. अक्टूबर 2022 में ट्रायल कोर्ट ने सुशील कुमार और 17 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिससे उनके मुकदमे की शुरुआत हुई. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने सुशील कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए थे, जिनमें हत्या, दंगा और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराएं शामिल थीं. दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र के अनुसार, सुशील कुमार को पूरी हत्या की साजिश का सरगना बताया गया है.

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(खबर IANS इनपुट से है)