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तब तक रिलीज नहीं करेंगे Thug Life, जब तक... कन्नड़-तमिल विवाद में एक्टर कमल हसन का माफी मांगने से इंकार, HC के सामने किया ये दावा

कन्नड़-तमिल विवाद में कमल हसन ने कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने दावा किया वे कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स (KFCC) से मसला सुलझाए बिना वे फिल्म को रिलीज नहीं करेंगे. फिल्म थग लाइफ पहले 5 जून को रिलीज होनी थी.

Karnataka HC, Kamal Hasan

Written by Satyam Kumar |Published : June 4, 2025 10:24 AM IST

आप भले ही कमल हसन होंगे लेकिन आपने कन्नाडिगा समूह के लोगों की भावनाओं को आहत किया है, आपको माफी मांगनी चाहिए. कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये बातें बीते दिन कहीं, लेकिन एक्टर कमल हसन अपने बयानों के लिए माफी मांगने से इंकार कर दिया लेकिन उन्होंने याचिकाकर्ताओं कर्नाटक फिल्म चेम्बर ऑफ कॉमर्स (KFCC) से बात कर इसका हल निकालने की बात कही. इसके बाद कमल हसन ने अदालत को आश्वासन दिया कि थग लाइफ की पहले से तय 5 जून को वे फिल्म अब कर्नाटक में रिलीज नहीं करेंगे. मामला कमल हसन अभिनीत थग लाइफ को राज्य में रिलीज करने पर सुरक्षा प्रदान करने का था. हासन के प्रोडक्शन हाउस राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल ने अभिनेता की टिप्पणी के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन और कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा बहिष्कार के आह्वान के मद्देनजर राज्य में फिल्म की रिलीज के लिए पर्याप्त सुरक्षा का अनुरोध किया था. केएफसीसी ने हासन से माफीनामे की भी मांग की है.बताते चलें कि थग लाइफ फिल्म के ऑडियो रिलीज के दौरान कमल हासन की एक टिप्पणी ने कन्नड़-तमिल विवाद को जन्म दे दिया. अभिनेता ने कहा था कि कन्नड़ भाषा का जन्म तमिल से हुआ है.

जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा कि अभिनेता के हालिया बयान से कर्नाटक के लोगों की भावना को ठेस पहुंची है, उनके द्वारा एक बार माफी मांगने से स्थिति सुलझ सकती थी. साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग किसी की, विशेष रूप से जनसमूह की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की सीमा तक नहीं किया जा सकता. जस्टिस ने कहा कि भाषा लोगों की भावनात्मक और सांस्कृतिक पहचान होती है. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है जो पूरे भाषाई समुदाय के गौरव को ठेस पहुंचाये. जस्टिस नागप्रसन्ना ने सवाल किया कि क्या आप (कमल हासन) इतिहासकार या भाषाविद् हैं जो ऐसा बयान दे रहे हैं? कोई भी भाषा किसी दूसरी भाषा से पैदा नहीं होती. एक माफी से स्थिति सुलझ सकती थी.

इसके बाद फिल्म निर्माताओं ने मंगलवार को अदालत को बताया कि यह फिल्म पांच जून को कर्नाटक में रिलीज नहीं होगी, जो पूरे देश में रिलीज की निर्धारित तिथि है, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई 10 जून तक के लिए स्थगित कर दी.

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(खबर एजेंसी इनपुट से भी है)