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तेलुगु अभिनेत्री हेमा कोल्ला को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत, NDPS मामले में अदालती कार्यवाही पर लगी अस्थायी रोक

जस्टिस हेमंत चंदन गौदर ने 52 वर्षीय हेमा द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम रोक का आदेश दिया. याचिका में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत दायर आरोप पत्र को चुनौती दी गई थी.

कर्नाटक हाईकोर्ट, तेलुगु अभिनेत्री हेमा कोल्ला

Written by My Lord Team |Published : January 2, 2025 5:15 PM IST

तेलुगु अभिनेत्री हेमा कोल्ला को रेव पार्टी मामले में बड़ी राहत मिली है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने कथित तौर पर मादक पदार्थ के सेवन मामले में कोल्ला हेमा के खिलाफ कार्यवाही पर अस्थायी रूप से रोक लगाई है. अब हाईकोर्ट ने चार सप्ताह बाद के मामले की सुनवाई पुनः शुरू करने का आदेश दिया है. बता दें कि यह मामला मई 2024 में बेंगलुरु में हुई रेव पार्टी से संबंधित है, जिसमें मादक पदार्थों के सेवन का आरोप है.

मादक पदार्थ सेवन के मामले में अभिनेत्री हेमा को राहत

जस्टिस हेमंत चंदन गौदर ने 52 वर्षीय हेमा द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम रोक का आदेश दिया. याचिका में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत दायर आरोप पत्र को चुनौती दी गई थी. यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक अदालत चार सप्ताह बाद मामले की सुनवाई पुनः शुरू नहीं कर देती. अदालत का फैसला हेमा के वकील की दलीलों के बाद आया, जिन्होंने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 (बी) के तहत आरोप (मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित) एक सह-आरोपी के कबूलनामे पर आधारित थे. वकील ने तर्क दिया कि इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि हेमा ने किसी प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया था.

क्या है मामला?

बेंगलुरु की 'सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB)' द्वारा रेव पार्टी पर छापा मारने के बाद मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने बताया कि पार्टी में शामिल कई लोगों के रक्त के नमूनों में मादक पदार्थ या साइकोट्रोपिक पदार्थ पाए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. आरोप पत्र में हेमा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एमडीएमए नामक मादक पदार्थ का सेवन किया था.

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(खबर एजेंसी इनपुट पर आधारित है)