नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने विमानों को वापस लेने की तीन पट्टेदारों की याचिका पर गो फर्स्ट के अंतरिम समाधान पेशेवर (Interim Resolution Professional-IRP) से एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. एनसीएलटी ने सोमवार को यह आदेश विमान पट्टे पर देने वाली तीन कंपनियों द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के बाद दिया. मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी.
न्यूज़ एजेंसी भाषा के अनुसार, विमान पट्टे पर देने वाली तीन कंपनियों - बीओसी एविएशन (आयरलैंड), जैक्सन स्क्वायर एविएशन आयरलैंड और इंजन लीज फाइनेंस बीवी- ने एनसीएलटी के समक्ष याचिका दायर की थी . एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ ने आईआरपी को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
गौरतलब हो की जैक्सन स्क्वायर एविएशन आयरलैंड ने लगभग आठ विमान पट्टे पर दिए हैं, जबकि इंजन लीज फाइनेंस बीवी ने गो फर्स्ट को चार इंजन पट्टे पर दिए हैं.
पिछले महीने, अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने उन्हें अपने विमानों को कब्जे में लेने पर लगी रोक के संबंध में दिवाला न्यायाधिकरण से संपर्क करने को कहा था, जिसके बाद पट्टेदार एनसीएलटी में चले गए थे.
इससे पहले आईआरपी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कहा था कि पट्टेदारों को विमान लौटाने से एयरलाइन ‘खत्म’ हो जाएगी. साथ ही, आईआरपी ने कहा था कि एयरलाइन के ऊपर अपने 7,000 कर्मचारियों की जिम्मेदारी है.
इससे पहले एनसीएलएटी ने गो फर्स्ट की स्वैच्छिक रूप से ऋणशोधन प्रक्रिया में जाने की याचिका स्वीकार करने के एनसीएलटी के आदेश को बरकरार रखा था.