Mukherji Nagar: हाल ही में मुखर्जी नगर के पांच कोचिंग संस्थानों (Five Coaching Institutions) को नगर निगम ने सील कर दिया है. नगर पालिका ने ये कदम दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के आदेश के बाद किया है. विगत में ही अधिवक्ताओं की एक टीम (A Team Of Advocates) ने मुखर्जी नगर के इन संस्थानों का दौरा किया था. जांच करने के बाद अधिवक्ताओं ने अपनी जांच की रिपोर्ट अदालत को सौंपा, जिसके आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इन संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने 11 मई के दिन रिपोर्ट सौंपी. रिपोर्ट में कोचिंग संस्थानों की खामियां को उजागर किया गया था. इन कोचिंग संस्थानों के मुख्य द्वार पर बिजली के बोर्ड लगे हैं. अगर अनहोनी से ही शार्ट सर्किट हो जाए तो आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने का रास्ता अवरूद्ध हो जाएगा.
वहीं, नगर निगम ने कई कोचिंग संस्थानों को बंद बताया था लेकिन जांच करने गई वकीलों की टीम ने बताया कि वे उन जगहों कोचिंग संस्थानों को चलते हुए पाया जो नये नाम से चलाए जा रहे थे.
बता दें कि अधिवक्ताओं की टीम ने 20 अप्रैल के दिन मुखर्जी नगर के संस्थानों का दौरा किया था जिसके बाद 11 मई के दिन उन्होंने जांच की रिपोर्ट सौंपी.
मुखर्जी नगर, यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए देश के प्रसिद्ध जगहों में से एक है. यहां पर देश भर के छात्र तैयारी करने आते हैं. मुखर्जी नगर में आग लगने की घटना में 61 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थें. इस घटना को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान में लिया था. नगर निगम उचित कार्रवाई करने को कहा था. साथ ही कोचिंग संस्थानों को फायर डिपार्टमेंट से 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (No Objection Certificate) लेने के निर्देश दिए थे.